वर्चुअल सुनवाई फिजिकल सुनवाई की जगह नहीं ले सकती; सरकार वकीलों के लिए जल्द ही आर्थिक राहत लेकर आएगी: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

LiveLaw News Network

29 July 2021 8:49 AM GMT

  • वर्चुअल सुनवाई फिजिकल सुनवाई की जगह नहीं ले सकती; सरकार वकीलों के लिए जल्द ही आर्थिक राहत लेकर आएगी: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

    नवनियुक्त कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा कि अदालतों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई शारीरिक सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकती है और सरकार जल्द ही वकीलों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी।

    केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी कहा कि वह सामान्य स्थिति में लौटने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पहले ही चर्चा की है।

    केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि,

    "मैं वकील द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। चुनौती पूरे देश के लिए है, लेकिन ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां महामारी के बावजूद चीजें काम कर सकती हैं लेकिन वर्चुअल सुनवाई फिजिकल सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकती है। मैं इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पहले ही चर्चा की है। मैं विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा करने की कोशिश करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सामान्य स्थिति में वापस आएं क्योंकि स्थिति बेहतर है।"

    रिजिजू ने आगे कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के साथ-साथ वकीलों के सामने आने वाले आर्थिक मुद्दों के बारे में भी चर्चा की और उम्मीद जताई कि बहुत जल्द सरकार वकीलों के लाभ के लिए किसी तरह की राहत लेकर आएगी।

    कानून मंत्री रिजिजू 25 जुलाई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

    कानूनी शिक्षा

    केंद्रीय कानून मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि लॉ कॉलेजों के मानकों को ऊंचा करना बहुत जरूरी है और लॉ कॉलेज की स्थापना करना एक सामान्य कार्य है।

    रिजिजू ने कहा कि,

    "यह एक कोचिंग सेंटर खोलने और डिग्री देना शुरू करने जैसा नहीं है, इसलिए लॉ कॉलेजों की स्थापना के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं का अगर ठीक से पालन किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। हम मौजूदा लॉ कॉलेजों का समर्थन करेंगे और उनके मानकों का सुझाव देंगे।"

    कानून मंत्री ने महत्वपूर्ण रूप से यह भी कहा कि वह अधिवक्ता अधिनियम में आवश्यक संशोधनों के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इनपुट प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

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