'आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट कराना असंवैधानिक': दिल्ली हाईकोर्ट ने सिस्टर सेफी को सीबीआई से मुआवजा मांगने की अनुमति दी
Brij Nandan
7 Feb 2023 2:36 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि 1992 में सिस्टर अभया मर्डर केस में सिस्टर सेफी का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक या पुलिस हिरासत में अन्वेषण के दौरान एक आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक है।
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 को अन्वेषण के दौरान सस्पेंड नहीं किया गया है। अदालत ने आपराधिक मामला समाप्त होने के बाद अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए सिस्टर सेफी को स्वतंत्रता प्रदान की।
अदालत ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्र सरकार की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनएचआरसी सहित अन्य अधिकारी दिल्ली में हैं और इसलिए, कार्रवाई का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी में उत्पन्न हुआ।
कोर्ट 2009 में सिस्टर सेफी द्वारा वर्जिनिटी टेस्ट पर सवाल उठाते हुए दायर एक रिट याचिका पर फैसला कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रोमी चाको पेश हुए।
सीबीआई कोर्ट ने 2020 में सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या के लिए दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने वर्जिनिटी टेस्ट के निष्कर्षों पर भरोसा किया था कि सिपाही और एक अन्य आरोपी फादर कोट्टूर के बीच गुप्त संबंधों को छिपाने के लिए सिस्टर अभया की हत्या की गई थी।
अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए दोषियों ने 2021 की शुरुआत में हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी। केरल हाईकोर्ट ने अभी सजा को निलंबित रखा है।
27 मार्च, 1992 को कोट्टायम में सेंट पियस दसवीं कॉन्वेंट के कुएं के अंदर 20 वर्षीय सिस्टर अभया मृत पाई गई थी। स्थानीय पुलिस और केरल पुलिस की अपराध शाखा ने शुरू में इस मामले को आत्महत्या के मामले के रूप में बंद कर दिया था। हालांकि, बड़े पैमाने पर जन आक्रोश के कारण मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
केस टाइटल: सिस्टर सेफी बनाम सीबीआई और अन्य।