COVID-19 नियमों का उल्लंघन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को रिहा किया

LiveLaw News Network

6 Jan 2022 7:34 AM GMT

  • COVID-19 नियमों का उल्लंघन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को रिहा किया

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को रिहा कर दिया। संजय कुमार को कथित तौर पर COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने और एक लोक सेवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    हाईकोर्ट ने एक व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर संजय कुमार को जमानत दी।

    जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रिमांड आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।

    नौकरियों और तबादलों के आवंटन में जोनल सिस्टम शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ एकजुटता के लिए रात्रि जागरण करने की योजना बनाने के लिए संजय को रविवार को हिरासत में लिया गया था।

    लोकसभा सदस्य ने करीमनगर में प्रथम श्रेणी के प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश सह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की।

    संजय कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 188, 341, 332, 333, r/w 149, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा तीन के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता डी. प्रकाश रेड्डी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में संजय ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को वर्तमान अपराध के पंजीकरण को गैर-जरूरी माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक जनवरी को एक ही कारण का आरोप लगाते हुए एक मामला पहले ही दायर किया गया। इस प्रकार अगली एफआईआर का पंजीकरण पूर्व दृष्टया अवैध है और मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता को रिमांड पर लेने से मना कर देना चाहिए।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि विषय मामले की संस्था राजनीति से प्रेरित है। पुलिस का उक्त कार्य राज्य सरकार के प्रभाव के तहत लिया गया और यह उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया।

    चूंकि लोक अभियोजक सी. प्रताप रेड्डी राज्य के लिए पेश हुए, इसलिए औपचारिक नोटिस की आवश्यकता समाप्त हो गई।

    तद्नुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध डॉकेट आदेश पर रोक लगाते हुए उसे तत्काल एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया गया।

    राज्य में COVID-19 के ओमीक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए जिला पुलिस ने भाजपा के स्थानीय नेताओं को नोटिस भेजकर उन्हें कोई राजनीतिक कार्यक्रम न करने की सूचना दी थी।

    हालांकि, नोटिस की अनदेखी करते हुए वे बड़ी संख्या में सांसद के शिविर कार्यालय में एकत्र हुए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

    संजय कुमार के साथ रहे 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता पर जब पुलिस ने विरोध स्थल पर धावा बोला तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने व्यापक विरोध और निंदा की।

    केस शीर्षक: बंदी संजय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य

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