"वकील को दोष देना बहुत आसान": उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2006 में शुरू किए गए मामले में देरी को माफ करने से इनकार किया, कहा- वादी ने वकील के साथ संपर्क नहीं रखा
Shahadat
30 Sept 2023 10:31 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि वकील को किसी पक्षकार की लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय के आदेश के अनुपालन में काफी देरी हुई है।
चीफ जस्टिस सुभासिस तालापात्रा और जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को देरी माफ करने से इनकार करते हुए कहा,
“वकील को बदलना और उसकी लापरवाही के लिए पहले वाले वकील पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अदालत आसपास की परिस्थितियों, घटनाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले पक्षकार के आचरण पर आंखें नहीं मूंद सकती। पक्षकार द्वारा उनके वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ईश्वरीय सत्य मानें।”
याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर तहसीलदार-सह-ओईए कलेक्टर, पुरी द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की, जिसकी बाद में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पुरी ने पुष्टि की।
मामला 21.11.2006 को हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करने के लिए उठाया गया और विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें 23.11.2006 तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया। मामला अंततः 08.01.2016 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से पहले लगभग एक दशक तक ठंडे बस्ते में रहा।
उस तारीख को न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें विफल रहने पर यह स्पष्ट किया गया कि मामला स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा।
चूंकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.01.2016 के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मामले को 18.02.2016 को सब-रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा बेंच को आगे संदर्भित किए बिना खारिज कर दिया गया। लगभग चार वर्षों के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी मूल रिट याचिका की बहाली के लिए आवेदन दायर किया।
आवेदन में यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अच्छे विश्वास में विश्वास किया कि उसके वकील उसके मामले को ठीक से चला रहे थे, लेकिन 14.12.2019 को उसे पता चला कि अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन न करने के कारण याचिका खारिज कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वह उपरोक्त आदेश के बारे में अनभिज्ञ था, क्योंकि उसके वकील ने उसे इसके बारे में सूचित नहीं किया और उसके वकील की लापरवाही के कारण डाक विवरण दाखिल नहीं किया जा सका, जिसके कारण मामला खारिज कर दिया गया।
आगे प्रस्तुत किया गया कि 14 दिसंबर 2019 को आदेश के बारे में पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने मामले की फाइलों का पता लगाने और जल्द से जल्द बहाली के लिए आवेदन दायर करने के लिए तत्काल कदम उठाए। दलील दी गई कि अपने वकील की लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को भारी नुकसान हुआ है और अगर उसका मामला बहाल नहीं किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।
लेकिन विरोधी पक्ष के वकील ने याचिकाकर्ता की दलील का पुरजोर विरोध किया और दलील दी कि बहाली आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी हो रही है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने 1391 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया है, क्योंकि देरी के प्रत्येक दिन को याचिकाकर्ता द्वारा उचित रूप से समझाया जाना चाहिए।
आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने की प्रार्थना करते हुए दिया गया स्पष्टीकरण काल्पनिक है और कहीं भी यह नहीं कहा गया कि उसके नियंत्रण से परे कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण देरी हुई है। इसलिए देरी को माफ करने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणियां
कोर्ट ने कहा कि देरी को माफ करने का एकमात्र आधार कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सही समय पर कदम उठाने में संचालन वकील की लापरवाही और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेश के बारे में अनभिज्ञता है।
कोर्ट की राय थी कि जब याचिकाकर्ता ने 2006 में हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिए अपने वकील को ब्रीफ सौंपा था तो उससे यह उम्मीद की गई थी कि वह मामले की प्रगति के बारे में जानने के लिए अपने वकील के संपर्क में रहेगा।
अदालत ने कहा,
“जब मामला पहली बार 21.11.2006 को उठाया गया और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया तो आवश्यक शर्तें समय पर दाखिल नहीं की गईं। फिर यह मामला नौ साल बाद सीधे न्यायालय के समक्ष आया, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता मामले की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए अपने वकील के संपर्क में नहीं था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाने में बिल्कुल लापरवाह है।”
न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होता, जो रिट याचिका में दांव पर लगे है तो यह संभावना नहीं है कि वह इस मामले पर लगभग चार वर्षों तक सोया रहता, इससे पहले कि उसे पता चलता कि उसका मामला डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।
इसमें कहा गया,
''यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि सतर्क वादी अगली लिस्टिंग तक मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में जरा भी मेहनत नहीं करेगा, जो लगभग एक दशक के अंतराल के बाद ही हुआ।''
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि देरी को माफ करने की प्रार्थना करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 'काल्पनिक' है। इस प्रकार, आवेदन खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील: अजीत कुमार त्रिपाठी और प्रतिवादी के वकील: सुब्रत सत्पथी, पी.के. मुदुली, अपर सरकारी वकील