ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी मामला : वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंज़ूरी दी
Sharafat
15 Nov 2022 6:29 PM IST
वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की 156 (3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंज़ूरी दी।
सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन वाराणसी निवासी एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने दायर किया था। उन्होंने अपने आवेदन में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (कथित 'शिव लिंग') के अंदर मिले ढांचे के बारे में 'विवादास्पद' टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए यादव और ओवैसी के खिलाफ धार्मिक घृणा भड़काने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की।
एडवोकेट पांडेय की ओर से दायर अर्जी में आगे आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
याचिका को स्वीकार करते हुए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने अब मामले को मामले में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।