उत्तर प्रदेश प्रवासी महाराष्ट्र में ओबीसी उम्मीदवारों के लाभ का हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

5 Nov 2022 5:36 AM GMT

  • उत्तर प्रदेश प्रवासी महाराष्ट्र में ओबीसी उम्मीदवारों के लाभ का हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रवासी महाराष्ट्र में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की उम्मीदवार नाज़िया अंसारी के जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के आदेश को बरकरार रखा।

    खंडपीठ ने कहा,

    "वह तय तारीख के बाद प्रवासी होने के कारण महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की हकदार नहीं है।"

    अदालत ने यह भी पाया कि अंसारी ने "गढ़े हुए दस्तावेज" पेश किए और वह अदालत को धोखा देने की दोषी है, इसलिए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

    अंसारी ने फरवरी, 2017 में बीएमसी चुनाव के दौरान 78वें वार्ड से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जीती। वह राकांपा के टिकट पर लड़ी थीं। हालांकि, शिवसेना उम्मीदवार नेहा शेख की शिकायत पर जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने 27 अगस्त, 2019 को उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया।

    उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में समिति का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंसारी बुनाई का व्यवसाय करने वाले मुस्लिम जुलाहा समुदाय से होने का दावा करती है।

    उनके वकील उदय वरुंजिकर ने अदालत को बताया कि समिति ने सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय, उनके पूर्वज बुनकर समुदाय से थे, शिवसेना उम्मीदवार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गलत तरीके से उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया। उन्होंने दलील दी कि उन्हें आगे की सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था।

    शेख के वकील आरके मेंदादकर ने समिति के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जाति साबित करने के लिए नकली प्रमाण पत्र पेश किया। अंसारी के पिता का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसने जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि वह भिवंडी में पैदा हुई थी।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया,

    "महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, गैर-अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र नियम, 2012 के नियम 3 के अनुसार (संक्षेप में "एमएससीसी नियम" ) याचिकाकर्ता को आवेदन करना चाहिए था।"

    एमएससीसी नियमों के नियम 13 (डी) के अनुसार, अंसारी को यह साबित करना चाहिए था कि वह महाराष्ट्र में पैदा हुई थी।

    शुरुआत में अदालत ने कहा कि अंसारी को मुकदमे के पहले दौर में यह साबित करने का मौका दिया गया कि उसके पूर्वज यूपी में पिछड़े वर्ग के हैं और कट ऑफ डेट से पहले महाराष्ट्र चले गए। यह नोट किया गया कि अंसारी 13 अक्टूबर, 1967 से पहले का कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में किसी भी रक्त संबंधियों की जाति को "जुलाह" के रूप में दर्शाया गया हो।

    अदालत ने कहा,

    "इस आधार पर याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्य से जाति प्रमाण पत्र जारी करने की हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए लाभ और रियायतें हैं जैसा कि बीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया।" [बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य।]

    केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने सतर्कता अधिकारी को सूचित किया कि अभिलेख नष्ट कर दिए गए।

    पीठ ने आदेश दिया,

    "हमारे विचार में याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करना, जिसने झूठे दावे को साबित करने के लिए जानबूझकर जाली और कपटपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए , किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे न्यायालय से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं। याचिकाकर्ता अदालत के साथ-साथ विरोधी पक्ष पर धोखाधड़ी करने का दोषी है। हमारे विचार में हम प्रतिवादी नंबर दो द्वारा पारित 27 अगस्त, 2019 का आदेश रद्द करने के लिए कोई दुर्बलता नहीं पाते। प्रतिवादी नंबर 1 को भुगतान करने के लिए 50,000 / - की जुर्माना के साथ याचिका खारिज की जाती है। पक्षकारों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति पर कार्रवाई करने के लिए नियम का निर्वहन किया जाता है।"

    केस टाइटल: नाजिया बानो अब्दुल हाफिज अंसारी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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