उथरा मर्डर केस : केरल कोर्ट ने सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई
LiveLaw News Network
13 Oct 2021 12:55 PM IST
केरल की एक अदालत ने बुधवार को उथरा मर्डर केस में सूरज एस कुमार को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद और पांच लाख रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया, जब वह सो रही थी। सांप के काटने से उसकी पत्नी की मौत हो गई।
कथित तौर पर यह राज्य में पहला मामला है जहां हत्या के लिए एक जीवित जानवर का इस्तेमाल किया गया है।
एडवोकेट जी. मोहनराज ने मामले में अभियोजन का नेतृत्व किया और यह तर्क देते हुए अभियुक्त को मौत की सजा देने का आग्रह किया कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले होने के मानदंडों को पूरा करता है।
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की सजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनहित में है और उन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी मामले में पहले कभी मौत की सजा की मांग नहीं की है।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307,328 और 201 के तहत अपराधों का दोषी पाया।
गौरतलब है कि पूरे देश में यह पहला मामला है जहां किसी व्यक्ति को सांप का इस्तेमाल करके हत्या करने का दोषी पाया गया है। यद्यपि पूर्व में दो समान मामले दर्ज किए गए हैं, दोनों मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया क्योंकि उनका अपराध स्थापित नहीं किया जा सका।
हालांकि, इस मामले में पुलिस ने डमी रेप्टाइल का इस्तेमाल करके और पूरे क्राइम सीन को रीक्रिएट करके मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। विशेष लोक अभियोजक ने हत्या को समझाने में केरल पुलिस के प्रयासों की सराहना भी की।
पृष्ठभूमि
राज्य को स्तब्ध कर देने वाले एक अपराध में 25 वर्षीय गृहिणी उथरा 7 मई 2020 को सांप के काटने से अपने घर पर मृत पाई गई थीं। हालांकि शुरुआत में, इसे प्राकृतिक रूप से सांप के काटने के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लड़की के परिवार वालों को बेटी की मौत पर संदेह था।
संदेह इस बात से पैदा हुआ कि मृतका को बार-बार उसके पति और उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बंद एसी कमरे में सांप का आना असंभव था, खासकर जब से फर्श पर टाइल लगाई गई थी।
उसके परिवार ने आगे आरोप लगाया कि हत्या सोना और संपत्ति हासिल करने के लिए की गई थी।
इन संदेहों को इस तथ्य से पुष्ट किया गया कि घटना से नौ सप्ताह से भी कम समय पहले, उथरा पर वाइपर से घातक हमला किया था। वह उसी से उबर रही थी जबकि कुछ समय बाद ही सांप के काटने से उसकी जान चली गई।
तदनुसार एक पुलिस जांच के बाद और 1000 पृष्ठों की चार्जशीट ने उसके पति यहां आरोपी द्वारा नियोजित और कार्यान्वित की गई विस्तृत साजिश का खुलासा किया।
परिणामस्वरूप आरोपी को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार कर लिया गया जिसने दोनों सांपों को प्राप्त करने में उसकी मदद की। हैंडलर बाद में सरकारी गवाह बन गया और उसने खुलासा किया कि दोनों सांप 10,000 रुपये में बेचे थे, लेकिन वह खरीद के पीछे के उद्देश्य को नहीं जानता था।
इसके बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से दो सांपों को बिना खिलाए एक जार में रखा था।
बाद में दोषी पति और उसके पिता, माता और बहन को भी उथरा के सोने के लगभग 38 संप्रभुओं को बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जो उनके निवास के पीछे एक रबर की संपत्ति में दफन पाया गया था।
केस का शीर्षक: केरल राज्य बनाम सूरज एस कुमार