COVID केयर सेंटर स्थापित करने के लिए HC ऑडिटोरियम का उपयोग करें: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात HC अधिवक्ता संघ को अनुमति दी

Sparsh Upadhyay

24 April 2021 9:55 AM GMT

  • COVID केयर सेंटर स्थापित करने के लिए HC ऑडिटोरियम का उपयोग करें: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात HC अधिवक्ता संघ को अनुमति दी

    गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ को कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय के सभागार का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

    एसोसिएशन के अध्यक्ष, यतिन ओझा द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र के जवाब में, एचसी के रजिस्ट्रार जनरल ने यह सूचित किया है कि उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है: -

    • सभागार के चार कमरे [पहली मंजिल पर एक, दूसरे तल पर एक और तीसरी मंजिल पर दो कमरे] अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए, जो कोविड -19 सकारात्मक पाए गए हैं, उनके उपचार के उद्देश्य से उपलब्ध होंगे।
    • गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ,चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करेगा अर्थात् डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा, पीपीई किट, फेस शील्ड, दस्ताने और अन्य दवाएं।
    • गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन अधिकृत अस्पताल के साथ परामर्श करके बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्वच्छता, भोजन, स्वच्छता और बायोमेडिकल कचरे के निपटान जैसी सभी वार्ड सुविधाएं स्थापित करेगा।
    • परिसर में कोई रसोई सुविधा नहीं दी जानी है, हालांकि केवल पैक किए गए भोजन की अनुमति होगी।
    • यह सुनिश्चित करें कि सरकार और निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी एसओपी / दिशा-निर्देश का पालन किया जाए।

    इसके अलावा, उच्च न्यायालय, अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए गुजरात राज्य न्यायिक अकादमी में कुछ गैर COVID कमरे भी उपलब्ध कराएगा।

    गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा गुजरात HC के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया पत्र

    एसोसिएशन के अध्यक्ष, यतिन ओज़ा ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें एचसी के सभागार का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी ताकि एसोसिएशन पूर्ण देखभाल, स्वच्छता, भोजन के साथ-साथ निश्चित संख्या में बेड की व्यवस्था कर सके।

    पत्र में कहा गया था कि काफी बड़ी संख्या में अधिवक्ता और / या उनके पहले परिवार के सदस्य अहमदाबाद शहर के किसी भी अस्पताल में प्रवेश पाने में सफल नहीं हुए हैं और न ही अस्पताल / उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा सिफारिश किए जाने पर रेमेडिसवायर इंजेक्शन मिल रहे हैं।

    पत्र में आगे कहा गया है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को एक संदेश भेजा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बार और / या उनके परिवार के सदस्यों को जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें रेंदेसीवीर की आपूर्ति की जाए क्योंकि यह उनके लिए बिल्कुल आवश्यक था, हालांकि संदेश में अनुरोध को न तो स्वीकार किया गया था और न ही इसका उत्तर दिया गया था।

    इन परिस्थितियों को देखते हुए, एसोसिएशन ने COVID केयर सेंटर की स्थापना के लिए ऑडिटोरियम का उपयोग करने के लिए HC की अनुमति मांगी थी।

    एसोसिएशन ने यह भी प्रस्तुत किया था कि वह रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा और सभी खर्च एसोसिएशन द्वारा वहन किया जाएगा और एकमात्र सहायता, जो बाहरी एजेंसियों से आवश्यक होगी, वह ऑक्सीजन और दवा, मुख्य रूप से रेमेडीसविर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होगी जिसका खर्च भी एसोसिएशन द्वारा वहन किया जाएगा।

    पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

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