सरकारी और निजी अस्पतालों में COVID रोगियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का इस्‍तेमाल करेंः गुजरात हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर

LiveLaw News Network

15 May 2021 10:03 AM IST

  • सरकारी और निजी अस्पतालों में COVID रोगियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का इस्‍तेमाल करेंः गुजरात हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर

    Gujarat High Court

    गुजरात में COVID-19 के हालात का जायजा लेने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है।

    याचिकाकर्ता अधिवक्ता निमिश महेंद्र कपाड़िया ने ने हस्तक्षेप आवेदन व्यक्तिगत रूप से पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं संक्रमण को रोकने और रोगियों को COVID-19 संक्रमण से ठीक करने में भी सहायक हैं।

    साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी दवाएं राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ नागरिकों के वित्तीय बोझ को भी कम करती हैं।

    आवेदन में कहा गया है, "यह देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवाओं के वितरण और उपयोग पर बहुत कम जोर दिया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग और अस्पतालों में आयुर्वेदिक उपचार देने के लिए व्यापक प्रचार की आवश्यकता है।"

    आवेदन में दी गई अन्य प्रस्तु‌तियां-

    -राज्य सरकार पर बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं के बोझ को कम करने के लिए गुजरात के सभी प्रमुख प्रभावित शहरों/कस्बों में और अधिक रेलवे डिब्बों की आवश्यकता है।

    -रेमडेसिवीर इंजेक्शन व अन्य नशीली दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। इस संबंध में, PASA, PBM, NSA के तहत निवारक निरोध जैसी और कठोर कार्रवाइयों की जाएं, साथ ही इनका मीडिया में व्यापक प्रचार हो।

    -रेमडेसिवीर इंजेक्शन या ड्रग्स की काला बाजारी और दुरूपयोग में निजी अस्पतालों की भूमिका की भी विशेष सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है।

    -बिना सह-रुग्णता वाले युवा, जो COVID-19 संक्रमण से ठीक हुए हैं, उनके एक विशेष अवधि तक पुन: संक्रमित होने की संभावना नहीं है और वे COVID देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में स्वयंसेवकों के रूप में काम करने के इच्छुक हैं, हालांकि, उन्हें ऐसे स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोगों को बिना किसी पारिश्रमिक या पारिश्रमिक देकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा बिरादरी का तनाव कम हो सकता है।

    -उत्तरदाता अधिकारी यह निर्णय लेने पर विचार कर सकते हैं कि प्रत्येक अस्पताल का अपना स्वतंत्र ऑक्सीजन संयंत्र होना चाहिए, ताकि वर्तमान लहर के साथ-साथ अगली लहर में भी हजारों लोगों की जान बचाई जा सके।

    इस पृष्ठभूमि में, हस्तक्षेप आवेदन प्रार्थना करता है:

    -उत्तरदाताओं को COVID देखभाल के लिए गुजरात के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं;

    -उत्तरदाताओं को सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके रिश्तेदारों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश ‌दिए जाएं।

    -रेमडेसिवीर, अन्य दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ निवारक निरोध के पहलू पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश दें;

    -उत्तरदाताओं को उचित नियमों और शर्तों पर COVID देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में आम नागरिकों की मदद लेने पर विचार करने के लिए निर्देशित करें;

    -उत्तरदाताओं को सभी सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करने और सभी निजी अस्पतालों में इसे प्रोत्साहित करने का निर्देश दें;

    -उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे गुजरात में COVID देखभाल देने वाले सभी अस्पतालों के लिए निर्धारित समय के भीतर ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए अनिवार्य करने पर विचार करें।

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