अमेरिकी कोर्ट ने अल-जज़ीरा आर्टिकल पर पांच प्रतिवादियों के खिलाफ हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन के मानहानि सूट को खारिज किया

Brij Nandan

24 Dec 2022 9:12 AM IST

  • US Court

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    अमेरिकी जिला जज ने पांच प्रतिवादियों के खिलाफ हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) की ओर से दायर मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया है।

    कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स (एचएफएचआर) की सह-संस्थापक सुनीता विश्वनाथ और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गनाइजेशन्स के चेयरमैन रशीद अहमद, उत्तरी अमेरिका (FIACONA) जॉन प्रभुडॉस, और रटगर्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑड्रे ट्रस्चके के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।

    यह मामला अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क द्वारा संचालित एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल aljazeera.com द्वारा प्रकाशित दो ऑनलाइन आर्टिकल से संबंधित है।

    कथित तौर पर भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े पांच अमेरिकी-आधारित समूहों को वितरित किए गए संघीय COVID-19 राहत भुगतान और लोन से संबंधित आर्टिकल हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से लिंक था। HAF ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने कथित रूप से झूठे और मानहानिकारक बयान प्रकाशित करने की साजिश रची और बयानों से HAF को काफी नुकसान हुआ। इससे प्रतिष्ठा पर अनुचित प्रभाव पड़ा।

    पहली स्टोरी का टाइटल था- "अमेरिका में हिंदू दक्षिणपंथी समूहों को संघीय COVID फंड के 833,000 डॉलर मिले" और सब-टाइटल "भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े पांच समूहों को संघीय राहत कोष में सीधे भुगतान और लोन प्राप्त हुए।" इसने HAF को एक वकालत समूह के रूप में वर्णित किया जो "कैपिटल हिल पर [मोदी] सरकार की नीतियों की किसी भी आलोचना को रोकने के लिए पैरवी करता है" और "[राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ] (RSS) के सदस्यों के साथ खुले संबंध हैं।"

    दूसरी स्टोरी का टाइटल था- "हिंदू दक्षिणपंथी समूहों को COVID फंड मिलने की अमेरिकी जांच" और सब-टाइटल "अल जज़ीरा की रिपोर्ट के बाद, भारत में नरसंहार रोकने के लिए अमेरिका स्थित गठबंधन ने संघीय फंड की जांच की मांग की। दूसरी स्टोरी में, HAF को "हिंदुत्व के लिए अमेरिका-आधारित फ्रंट संगठन, वर्चस्ववादी विचारधारा" के रूप में वर्णित किया गया था, जो भारत में ईसाइयों, मुसलमानों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के पीछे प्रेरक शक्ति है।

    यह नोट करना प्रासंगिक है कि इस मामले में प्रतिवादी प्रकाशक या आर्टिकल्स के लेखक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्हें या तो आर्टिकल्स में कोट किया गया था या जिन्होंने उक्त आर्टिकल्स को ट्वीट/शेयर किया था।

    प्रतिवादी व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र की कमी, विषय वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी, और दावा करने में विफलता के लिए मुकदमे को खारिज करने के लिए चले गए। प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने वाद को खारिज करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

    अदालत ने आगे कहा कि यह तर्कसंगत रूप से अनुमान नहीं लगा सकता है कि प्रतिवादियों के किसी भी बयान को वास्तविक द्वेष के साथ दिया गया था। द्वेष के समर्थन में HAF का एकमात्र आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों का अस्तित्व है। अदालत के अनुसार, ये आरोप दावे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

    जिला न्यायाधीश अमित मेहता द्वारा पारित आदेश में कहा गया है,

    "इस अदालत ने पाया है कि एचएएफ वास्तविक द्वेष की दलील देने में विफल रहता है और इस प्रकार सभी प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि का दावा करने में विफल रहता है।"

    आदेश में आगे कहा गया है,

    "इसके अलावा, अदालत ने प्रतिवादी विश्वनाथ, राजगोपाल, अहमद, और ट्रुस्के के कथित रूप से मानहानिकारक बयानों की समीक्षा की है, और पाता है कि HAF युक्तियुक्त रूप से यह दलील देने में विफल है कि किसी भी प्रतिवादी द्वारा दिया गया कोई भी बयान सत्यापन योग्य रूप से गलत है।"

    अदालत ने आगे कहा कि बयान मानहानिकारक नहीं है।

    अदालत ने आगे कहा कि विश्वनाथ का दावा है कि HAF के भारत में "मूल संगठन" हैं, यह संभवतः सत्यापन योग्य रूप से गलत है। फिर भी, इस दावे का प्रशंसनीय झूठ विश्वनाथ के खिलाफ एचएएफ के मानहानि के दावे को नहीं बचाता है।

    आदेश के अनुसार,

    "वादी का आरोप है कि सभी प्रतिवादियों के खिलाफ" पहली और दूसरी स्टोरी में प्रकाशित होने वाले एचएएफ के बारे में झूठे और अपमानजनक बयानों के कारण "एचएएफ को बदनाम करने" की साजिश की गई है। जब तक अंतर्निहित अपकृत्य के तत्व संतुष्ट नहीं होते तब तक दावे को सही नहीं माना जा सकता है।"

    इसके साथ ही, मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन बनाम सुनीता विश्वनाथ

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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