UPSC सिविल सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

6 Jan 2022 6:50 PM IST

  • UPSC सिविल सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की तीसरी लहर और ओमीक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए सात जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स परीक्षा, 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    जस्टिस वी कामेश्वर राव ने कहा,

    "मैं फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं। मैं आदेश पारित करूंगा। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं।"

    देश में मौजूदा COVID-19 स्थिति के आलोक में मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 (प्रारंभिक परीक्षा) को मंजूरी देने वाले उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

    याचिकाकर्ता उम्मीदवारों का मामला यह था कि उनके संक्रमित होने का खतरा है और उनके मूल्यवान प्रयास को खोने का जोखिम भी है। साथ ही यह कुछ उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने का अंतिम प्रयास भी है।

    यूपीएससी का स्टैंड

    यूपीएससी की ओर से पेश अधिवक्ता नरेश कौशिक ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने युद्ध स्तर पर परीक्षा की तैयारी कर ली है और प्राधिकरण जनहित की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों की सहायता और सहायता से सभी कदम उठा रहा है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि 24 परीक्षा केंद्र और 58 उप केंद्र हैं। इसके अलावा, पर्यवेक्षक, परीक्षकों के अलावा मुख्य परीक्षक और अन्य कर्मचारी केंद्रों पर शारीरिक रूप से मौजूद हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। उक्त परीक्षा उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए मेन्स परीक्षा की तुलना में आयोजित करना अधिक कठिन है।

    कौशिक ने पीठ को आगे बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने वाले 9,156 उम्मीदवारों में से 9,100 उम्मीदवारों ने पहले ही अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं।

    उन्होंने कहा,

    "कृपया व्यापक जनहित के कारक पर विचार करें। प्रवेश पत्र अब तक डाउनलोड किए जा रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। गंभीर उम्मीदवार पहले ही अपने निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के शहरों में पहुंच चुके होंगे।"

    उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि यूपीएससी को केवल 61 उम्मीदवारों से ईकैम आयोजित करने के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए।

    आगे प्रस्तुत किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा सरकार के कार्यबल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। अन्यथा महामारी का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने परीक्षा के साथ आगे बढ़ने का सचेत निर्णय लिया है। भविष्य में और बाधाएं विकसित हो सकती हैं।"

    याचिकाकर्ताओं के लिए प्रस्तुतियां

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अनुश्री कपाड़िया ने कहा,

    "सुरक्षित रहने एक मौलिक अधिकार है। यह परीक्षा दिमाग की परीक्षा है न कि जीवित रहने की। यह योग्यतम के जीवित रहने का मामला नहीं है।"

    उसने प्रस्तुत किया कि संभावित रूप से संक्रमित उम्मीदवार याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों और उनके संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों के लिए खतरा होगा।

    कपाड़िया ने तर्क दिया,

    "केंद्रों पर COVID-19 रोकथाम के लिए कोई एसओपी नहीं। अगर एक उम्मीदवार को कोविड होता है तो यह दूसरों के लिए जोखिम भरा होगा। उम्मीदवार अपने गृह नगर से मेट्रो शहरों की यात्रा करेंगे। उम्मीदवारों को इससे बचने की जरूरत है। यह कहना बहुत ही अदूरदर्शी बात है कि क्योंकि नियुक्तियां होनी हैं, कोविड को कम किया जा सकता है।"

    एसओपी पर कपड़िया ने कहा,

    "प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि नियंत्रण और सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों के व्यक्तियों को भी अनुमति है। यह भी एक खतरा है। ऐसे व्यक्तियों को अब परीक्षा देने के लिए आने दिया जाएगा।"

    उन्होंने आगे कहा कि कई सीलबंद और नियंत्रण क्षेत्र हैं और वहां रहने वाले उम्मीदवार परीक्षा से चूक सकते हैं।

    कपाड़िया ने बताया,

    "मुझे मुंबई के एक उम्मीदवार का फोन आया। उसने कहा उसकी इमारत को COVID-19 संक्रमण के कारण सील कर दिया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि वह COVID-19 से संक्रमित है या नहीं, वह अपने कार्यों में किसी भी गलती के बिना परीक्षा देने में असमर्थ होगा।"

    कपाड़िया ने आगे कहा कि बेंच ने कहा कि सभी राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं; यूपीएससी सर्कुलर के बावजूद तमिलनाडु में परिवहन भी बंद है।

    उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वयं अपने कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों की संख्या को फिजिकल रूप से कम कर दिया है, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं को छूट दी गई है।

    परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प पर कपाड़िया ने कहा कि दिसंबर, 2021 के मध्य में भी ऐसा ही हुआ था, जब COVID-19 की किसी नई लहर की कोई आशंका नहीं थी।

    केंद्र सरकार के तर्क

    केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपूर्व कुरुप ने कहा कि पूरी याचिका अनुमानों पर आधारित है। इस बात की कोई दलील नहीं है कि किसी के पास कुछ है या नैदानिक ​​रूप से निदान किया गया है।

    उन्होंने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट का आदेश के लिए याचिकाकर्ता को विशिष्ट मामलों के साथ आना होगा। कोर्ट द्वारा राहत के लिए कोई आधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संभावना को खारिज कर दिया है।"

    सुनवाई के दौरान दिए गए तर्क

    याचिका में कहा गया,

    "उम्मीदवार/याचिकाकर्ता इस सब से गुजर चुके हैं और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि, अचानक COVID-19 संक्रमण एक बार फिर अपने नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के साथ सामने आया और बहुत ही कम अवधि में तेजी से फैल गया। इसके बढ़ने से COVID-19 की तीसरी की संभावना है।"

    याचिका में कहा गया कि मेन्स परीक्षा के लिए आवंटित केंद्र ज्यादातर मेट्रो शहरों या राज्यों की राजधानियों में हैं, जो घनी आबादी वाले हैं। उक्त शहर अभूतपूर्व तरीके से COVID-19 संक्रमणों की संख्या में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "इसके अलावा, कोई उचित पूर्व-परीक्षा परीक्षण नहीं है। पारासिटामोल लेकर तापमान जांच को धोखा दिया जा सकता है। यदि कुछ उम्मीदवार COVID-19 के संक्रमण के साथ परीक्षा का देते हैं तो इसका परिणाम सभी उम्मीदवारों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही कमरे में 6 घंटे पेपर लिखने में खर्च करना पड़ता है। आगे एक बार संक्रमित होने पर उम्मीदवारों को यूपीएससी नीति के अनुसार बाद के पेपर लिखने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वे अपने परिवारों सहित अन्य लोगों में भी संक्रण फैला सकते हैं।"

    तदनुसार, याचिका में कहा गया कि वर्तमान कार्यक्रम में यूपीएससी सीएसई 2021 (मेन्स) परीक्षा का आयोजन मनमाना और याचिकाकर्ता उम्मीदवारों के मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।

    यह भी कहा गया कि परीक्षा देने के समय उम्मीदवारों के बीच COVID-19 संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों ने कोई उपाय नहीं किया।

    याचिका में कहा गया,

    "परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रतिबंध या प्रोटोकॉल की आज तक पहचान नहीं की गई।

    केस शीर्षक: रजत जैन और अन्य बनाम यूपीएससी और अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 8

    Next Story