UPSC सिविल सर्विस 2023: दिल्ली हाईकोर्ट में एग्जाम के प्रीलिम्स रिजल्ट पर रोक लगाने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इनकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर

Shahadat

15 Jun 2023 3:54 PM IST

  • UPSC सिविल सर्विस 2023: दिल्ली हाईकोर्ट में एग्जाम के प्रीलिम्स रिजल्ट पर रोक लगाने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इनकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर

    दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2023 सिविल सर्विस एग्जाम के पार्ट II (CSAT) एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने की मांग वाली याचिका में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। यूपीएससी द्वारा पिछले महीने सविल सर्विस एग्जाम आयोजित किया गया था।

    उस मामले को प्रस्तुत करते हुए, जिसे कैट द्वारा 06 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, निष्फल होने की संभावना है, हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि यूपीएससी को 12 जून को घोषित परिणाम पर आगे कार्रवाई करने से रोका जाए।

    एडवोकेट साकेत जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया,

    "यह मामला देश भर के उन लाखों छात्रों को प्रभावित करता है, जो UPSC द्वारा आयोजित CSAT पेपर II से प्रभावित हैं। चूंकि इसका परिणाम 12.06.2023 को घोषित किया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।"

    नोटिस जारी करते समय ट्रिब्यूनल ने पहले आयोग को प्रीलिम्स रिजल्ट को आस्थगित रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जैसा कि आवेदकों ने प्रार्थना की थी।

    मामले की पृष्ठभूमि

    यह आरोप लगाते हुए कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर CAT और IIT JEE एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के समान था, 2023 की सिविल सर्विस एग्जाम के कुछ उम्मीदवारों ने पिछले महीने आयोजित CSAT एग्जाम को चुनौती दी और ट्रिब्यूनल से आयोग को पेपर II सीएसएटी के लिए 33% से 23% तक छूट "कटौती कम करने" का निर्देश देने के लिए कहा गया।

    याचिका में कहा गया,

    "वैकल्पिक रूप से इस ट्रिब्यूनल को आयोग को सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के हिस्से के रूप में पेपर II (CSAT) के लिए फिर से एग्जाम आयोजित करने का निर्देश देना चाहिए।"

    आवेदकों ने कैट के समक्ष तर्क दिया कि यूपीएससी कोर्स के अनुसार, सीएसएटी को उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया, और उनसे दसवीं कक्षा की समझ, तार्किक तर्क आदि से संबंधित बुनियादी प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखने की उम्मीद की जाती है।

    याचिका में आरोप लगाया गया,

    “दिए गए कोर्स के विपरीत यूपीएससी एक ऐसा पेपर लेकर आया, जिसे गणित (दसवीं कक्षा के स्तर) का केवल बुनियादी ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैट और आईआईटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के समान है।“

    याचिका के अनुसार, यूपीएससी द्वारा आयोजित पेपर II (सीएसएटी) न केवल कोर्स से बाहर था बल्कि यह सामान्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए भी भेदभावपूर्ण है, जो विशेष कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों या कला स्ट्रीम से संबंधित हैं।

    आवेदकों ने यह भी कहा कि इस वर्ष एक विषय से कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि ग्यारहवीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित के कोर्स का हिस्सा है, और आईआईटी जेईई या कैट से पिछले वर्षों के एग्जाम से भी प्रश्न लिए गए थे।

    याचिका में तर्क दिया गया,

    "जब क्वालीफाइंग पेपर इतना कठिन बना दिया जाता है तो यह उम्मीदवारों को इस आधार पर बाहर कर देता है, जिसका एग्जाम के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इसकी एक्सपर्ट समिति द्वारा जांच की जा सकती है और फिर समिति की सिफारिशों के आधार पर इन प्रश्नों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

    याचिका में तर्क दिया गया कि हालांकि यूपीएससी के पास प्रश्नपत्र सेट करने का विवेक है, लेकिन अगर यह अन्यथा भेदभावपूर्ण, मनमाना और संविधान का उल्लंघन करता है तो इसे न्यायिक पुनर्विचार से अलग नहीं किया जा सकता।

    याचिका में यह भी कहा गया,

    "यूपीएससी द्वारा आयोजित पेपर II (सीएसएटी) न केवल कोर्स से बाहर है बल्कि यह उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी भेदभावपूर्ण है, यानी सामान्य और ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवार जो विशेष कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, कला/मानविकी के उम्मीदवार और उन शहरी उम्मीदवारों के लिए भी, जिन्होंने उच्च स्तर के गणित का अध्ययन नहीं किया है।"

    यह आरोप लगाते हुए कि प्रश्न सीधे कैट और जेईई-एडवांस के प्रश्नपत्रों से भी लिए गए, याचिका में तर्क दिया गया कि हालांकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न लेने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह भर्ती के समग्र उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए कि किस तरह का उम्मीदवार का चयन किया जाना है।

    केस टाइटल: सिद्धार्थ मिश्रा व अन्य बनाम यूपीएससी

    याचिकाकर्ताओं के वकील: एडवोकेट साकेत जैन

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