यूपी स्कॉलरशिप घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईजिया एजुकेशनल ग्रुप के वीपी को मेडिकल आधार पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी

Sharafat

30 May 2023 1:16 PM GMT

  • यूपी स्कॉलरशिप घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईजिया एजुकेशनल ग्रुप के वीपी को मेडिकल आधार पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 500 करोड़ रुपए के राज्य छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी हाइगिया एजुकेशनल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, सैयद इशरत हुसैन जाफरी को मेडिकल आधार पर अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि जाफरी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के कारण उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं ।

    पीठ ने निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ से एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी जांच करने और तीन सप्ताह के भीतर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 4 जुलाई, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया और ईडी को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय भी दे दिया।

    ईडी के मामले के अनुसार, हाईगिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के तीन शीर्ष अधिकारियों ने धोखे से अपात्रों को छात्र दिखाकर उनके आधार और बैंक विवरण का उपयोग कर सरकार से 500 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।

    ईडी के अनुसार इन तीनों ने फीनो पेमेंट बैंक एजेंटों की मदद से छात्रों के खाते से छात्रवृत्ति राशि को हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के खातों में भेज दिया।

    दरअसल, मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कई छात्रों को अपने नाम पर ऐसी किसी योजना का लाभ उठाने की जानकारी तक नहीं थी। इस मामले में ईडी पहले ही एजुकेशनल ग्रुप के दो निदेशकों इजहार हुसैन जाफरी और अली अब्बास जाफरी के अलावा उनके कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर चुका है।

    ईडी ने 50 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि हाईगिया ग्रुप का कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिर्फ वेबसाइट पर काम कर रहा था।

    जाफरी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एससी मिश्रा ने किया, जिनकी सहायता एडवोकेट मोहम्मद यासिर अब्बासी ने की।

    केस टाइटल - सैयद इशरत हुसैन जाफरी बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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