यूपी कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी किया, जिसके कारण विधायक के रूप में वे अयोग्य ठहराए गए

Sharafat

25 May 2023 3:26 AM GMT

  • यूपी कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी किया, जिसके कारण विधायक के रूप में वे अयोग्य ठहराए गए

    उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को 2019 के हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बरी कर दिया। इस केस के कारण उन्हें पिछले साल विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।

    इसके साथ, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर में एक विशेष सांसद/विधायक अदालत द्वारा पारित अक्टूबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

    उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय के. सिंह के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने का दोषी पाया गया था।

    उन्हें आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया।

    रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस संबंध में उनसे शिकायत किए जाने के बाद मामले की जानकारी दी।

    मामले में उनकी सजा के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक उपचुनाव हुआ, जिसे पिछले साल भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीता।

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