बेगुर झील में शिव की प्रतिमा का अनावरण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

19 Aug 2021 8:25 AM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि बेगुर झील के अंदर कृत्रिम द्वीप पर निर्मित शिव प्रतिमा के अनावरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे कहा गया कि झील के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई है।

    न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए एक समूह द्वारा शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "हमने पुलिस आयुक्त कमल पंथ द्वारा प्रस्तुत 17 अगस्त की रिपोर्ट और उसके सभी अनुलग्नकों का अध्ययन किया है। प्रतिवादी 9 के वकील, 16 अगस्त के एक ज्ञापन पर निर्भर हैं। हालांकि एजीए का कहना है कि मेमो के आधार पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। हम एजीए को सीआर 169/2021 में जांच पुलिस अधिकारी को संलग्नक के साथ उक्त ज्ञापन की एक प्रति को पेश करने का निर्देश देते हैं।"

    आगे कहा गया कि,

    "हम पुलिस उपायुक्त को दक्षिण पूर्व डिवीजन (कोरमंगला) को सीआर संख्या 169/2021 के संबंध में जांच की निगरानी करने और 31 अगस्त तक की गई जांच के विवरण के साथ इस अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। 2 सितंबर को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि जांच अधिकारी मेमो और उसके अनुलग्नकों को देखेंगे।"

    सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के वकील ने पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई, भले ही सोशल मीडिया पोस्ट ने क़ानून के अनावरण के पीछे व्यक्तियों को इंगित किया हो। जिस पर कोर्ट ने याद दिलाया कि यह सब जांच का हिस्सा है।

    पिछली सुनवाई में, अदालत ने प्रतिमा के अवैध अनावरण के बारे में प्रतिवादियों द्वारा दायर ज्ञापन के आधार पर कहा था कि यदि ज्ञापन में जो कहा गया है वह सही है, तो इस तरह से अदालत के आदेशों की अवहेलना की गई है। हम राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि पुलिस बेगुर झील में बनाए गए द्वीप के पास निरंतर निगरानी रखे।

    पीठ ने कहा था कि,

    "इस अदालत द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सभी आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि शहर के भीतर मौजूदा झीलों की रक्षा की जाए और जो झीलें समय बीतने के साथ गायब हो गई हैं उन्हें बहाल किया जाए और उनका कायाकल्प किया जाए। इस मुद्दे के बारे में बेगुर झील मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कृत्रिम द्वीप बनाने की बीबीएमपी की कार्रवाई के बारे में है। इसमें शामिल मुद्दा एक कानूनी मुद्दा है, क्या झील के बीच में एक द्वीप का निर्माण किया जा सकता है। याचिकाओं के इस समूह में कोई धार्मिक मुद्दा शामिल नहीं है।"

    बीबीएमपी परिषद के उस प्रस्ताव को रद्द करना चाहता है जिसके कारण शिव प्रतिमा का निर्माण हुआ

    अदालत ने प्रतिवादी 4 (बीबीएमपी) के हलफनामे को भी रिकॉर्ड में लिया, जिसकी पुष्टि मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने 18 अगस्त को की। हलफनामे में कहा गया है कि "बीबीएमपी ने सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया है, 19 मार्च, 2021 की अपील को रद्द करने के लिए / शिव प्रतिमा के निर्माण को सक्षम करने वाले बीबीएमपी परिषद के 28 अगस्त, 2018 के प्रस्ताव को रद्द करें। हालांकि, इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। बीबीएमपी ने अपने 16 अगस्त के पत्र के माध्यम से इस संबंध में लंबित निर्णय की याद दिलाते हुए सरकार को याद दिलाया है।

    अदालत ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य को बीबीएमपी द्वारा 19 मार्च को की गई अपील/आवेदन पर यथाशीघ्र आज से एक महीने की अवधि के भीतर उचित निर्णय लेगा।

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