केवल 5 से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना गैरकानूनी सभा नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लॉ के छात्रों के खिलाफ मामला खारिज किया

Brij Nandan

11 Aug 2022 4:18 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में श्रीलंका सरकार (SriLanka Government) के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी 11 लॉ के छात्रों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया। छात्र "तमिल ईलम मुद्दों" को लेकर श्रीलंका सरकार का विरोध कर रहे थे।

    जस्टिस एन सतीश कुमार ने कहा कि छात्रों ने पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और इस तरह की सभा को गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "किसी भी घटना में, केवल 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों की कार्रवाई धारा 141 में पाए गए किसी भी प्रावधान में ऐसी सभा को गैरकानूनी सभा के रूप में गठित करने के लिए फिट न हो। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, इस कोर्ट का विचार है कि अभियोजन जारी रखना और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

    अभियोजन का मामला यह था कि 17 मार्च 2014 को लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र चेन्नई अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बाहर जमा हो गए और श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों को जाम कर दिया। उन पर सार्वजनिक आंदोलन को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया था और इस प्रकार आईपीसी की धारा 143, 145 आर/डब्ल्यू 149 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 (1) (ए) और सीपी अधिनियम 1988 की धारा 41 के तहत आरोप लगाए गए थे।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, और भले ही पूरे अभियोजन मामले को रिकॉर्ड में ले लिया गया हो, कोई अपराध नहीं होगा। इस प्रकार, उन्होंने अभियोजन को रद्द करने की मांग की।

    अदालत ने कहा कि भले ही आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत का हस्तक्षेप सीमित होता है। हालांकि, जब यह संतुष्ट हो जाता है कि अभियोजन द्वारा एकत्र की गई पूरी सामग्री एक अपराध नहीं होगी, अगर पक्षों को मुकदमे से गुजरने का निर्देश दिया जाता है, तो वहीएक व्यर्थ अभ्यास होगा और यह व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

    अदालत ने "गैरकानूनी सभा" शब्द की परिभाषा पर भी चर्चा की और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो गैरकानूनी विधानसभा हो। अर्थात्, उन्होंने कोई शरारत, किसी अपराध नहीं दिखाया है। संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है या दूसरों के आनंद या अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

    नतीजतन, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का विरोध एक गैरकानूनी विरोध नहीं होगा, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: अरविंथ एंड अन्य बनाम राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.ओ.पी. नंबर 17853 ऑफ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 343

    फैसला पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story