यूनिटेक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने प्रीती चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया

Sharafat

17 Jun 2023 11:15 AM IST

  • यूनिटेक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने प्रीती चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ को ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अवगत कराया कि हाईकोर्ट ने 14 जून, 2023 को पारित जमानत आदेश को शुक्रवार (16 जून) तक स्थगित रखा है, क्योंकि यह सूचित किया गया था कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करेगा।

    बेंच ने अनिवार्य रूप से जमानत आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका में नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। चंद्रा को दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। ईडी को उसके बाद दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

    चंद्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेत के अनुरोध पर, खंडपीठ ने उन्हें सक्षम अदालत के समक्ष स्वस्थ आधार पर अस्थायी जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी, जिसे यह निर्देश दिया गया कि कानून के अनुसार मामले पर विचार किया जाएगा।।

    निचली अदालत ने पिछले साल नवंबर में 'लेन-देन के आरोपों की गंभीरता' को ध्यान में रखते हुए चंद्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ होमबॉयर्स की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दर्ज किया गया था।

    ईडी ने यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ वर्ष 2021 में एक पीएमएलए मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों संजय और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से साइप्रस और केमैन द्वीप समूह को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायवर्ट की थी। । मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।


    केस टाइटल : प्रवर्तन निदेशालय बनाम प्रीति चंद्रा डायरी नंबर 24358/2023]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story