Advocate (Amendment) Bill 2025 को प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जाएगा: केंद्रीय कानून मंत्रालय
Amir Ahmad
24 Feb 2025 11:35 AM IST

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने घोषणा की है कि एडवोकेट (संशोधन) विधेयक 2025, जिसे 13 फरवरी 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया अब उसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जाएगा।
प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने अब परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया और वह हितधारकों के परामर्श के लिए संशोधनों के साथ विधेयक को नए सिरे से संसाधित करेगा।
प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने कहा,
"एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 2025, 13 फरवरी, 2025 को विधिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया, जो पारदर्शिता और हितधारकों और जनता के साथ व्यापक जुड़ाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित विधेयक के मसौदे को हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा।"
इस कदम का स्वागत करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को तैयार करने में पारदर्शिता और हितधारकों के साथ रचनात्मक जुड़ाव के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की है।
BCI ने कहा,
"बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के सक्रिय रुख को पहचानती है और उसकी सराहना करती है, जिसने देश भर के वकीलों की चिंताओं को गंभीरता से लिया। BCI ने कहा कि यह निर्णय सार्थक संवाद को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है कि कानूनी शिक्षा और अभ्यास में सुधार वकीलों हितों के अनुरूप हों।”
इसे देखते हुए BCI ने सभी बार एसोसिएशनों और कानूनी पेशेवरों से समय से पहले विरोध प्रदर्शन या हड़ताल से बचने और 24 फरवरी से अदालती काम फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
BCI ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह कानूनी पेशे की सभी वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगी।

