'भ्रष्टाचार जांच में 10 साल की अस्पष्टीकृत देरी, चार्जशीट अभी भी प्राधिकारी से मंजूरी का इंतजार कर रहा': दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर रद्द की

Brij Nandan

15 Oct 2022 7:56 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2012 और 2013 में एक सीनियर डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जांच पूरी करने में 10 साल की अस्पष्टीकृत देरी और चार्जशीट अभी भी उपयुक्त प्राधिकारी से मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

    एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत थीं।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली में पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉ सर्बेश भट्टाचार्जी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। भट्टाचार्जी ने 36 वर्षों तक आंध्र प्रदेश सरकार, असम राइफल्स और अंत में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के तहत एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया था।

    विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद के संबंध में 2009 की एक निविदा पूछताछ में एफआईआर दर्ज की दई।

    भट्टाचार्जी को अगस्त 2009 में स्वास्थ्य सेवा निदेशक के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें मार्च 2011 में शहर के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था और जनवरी 2012 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले नवंबर 2011 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

    इसके बाद, उनके खिलाफ कुल चार एफआईआर दर्ज की गईं - तीन भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा और एक सीबीआई द्वारा। तीन एफआईआर अब जस्टिस सिंह द्वारा खारिज कर दी गई हैं, भट्टाचार्जी को 2014 में सीबीआई द्वारा चार्जशीट नहीं किया गया था क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उन्होंने अपराध किया था।

    तीन प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता का यह मामला था कि उसने जांच में शामिल होने के लिए बार-बार बुलाए जाने के बाद भी जांच एजेंसी का सहयोग किया था।

    जहां भट्टाचार्जी को 2012 में एक प्राथमिकी में नियमित जमानत दी गई थी, वहीं उन्हें 2013 में अन्य दो में अग्रिम जमानत दी गई थी।

    भट्टाचार्जी की ओर से पेश वकील अरुंधति काटजू ने तर्क दिया दर्ज प्राथमिकियां अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं क्योंकि वे 2012 में दर्ज की गई थीं, कथित अपराधों के दो साल से अधिक समय बाद और एजेंसी द्वारा शिकायतें प्राप्त होने के छह महीने बाद।

    उन्होंने आगे कहा कि जांच 10 वर्षों के लंबे समय के बाद भी अधूरी है, लेकिन भट्टाचार्जी के उच्च न्यायालय में जाने के बाद इसे तेज किया गया और निष्कर्ष निकाला गया।

    काटजू ने तर्क दिया,

    "यह याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादियों के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दिखाता है।"

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो गई थी और आरोप पत्र तैयार किया गया था लेकिन यह मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित था।

    तीन प्राथमिकी को रद्द करते हुए अदालत ने पाया कि आरोप पत्र दाखिल करने में 10 साल से अधिक की देरी हुई है, जिसे मंजूरी के अभाव में अभी तक दायर नहीं किया गया है।

    जस्टिस सिंह ने कहा,

    "भले ही चार्जशीट दाखिल करना इस अदालत को आनंद कुमार मोहट्टा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2019) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित वर्तमान रिट याचिकाओं पर विचार करने से रोकता नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामलों में जांच 10 से अधिक वर्षों किया गया।"

    अदालत ने यह भी देखा कि डॉक्टर के खिलाफ मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता को कभी भी विभागीय कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे निलंबित कर दिया गया, और अब वह अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहा है।"

    यह देखते हुए कि भट्टाचार्जी तेजी से जांच और मुकदमे के अधिकार के हकदार हैं, अदालत का विचार था कि अभियोजन पक्ष आरोप पत्र दाखिल करने और जांच के समापन में अत्यधिक देरी को सही ठहराने में असमर्थ था।

    कोर्ट ने कहा,

    "मौजूदा मामले में, प्राथमिकी में आरोप 2012 और 2013 के वर्ष के हैं। शिकायत घटना की तारीख के दो साल बाद की गई थी और इसके 6 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी घातक है। इसके अलावा, प्रतिवादी को चार्जशीट को अंतिम रूप देने में 10 साल से अधिक का समय लगा।"

    सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त से, क्या निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 21 स्पीडी ट्रायल के अधिकार को मान्यता देता है। प्रतिवादी / अभियोजन एजेंसी को अत्यधिक देरी के कारण को सही ठहराना चाहिए।

    आगे यह देखते हुए कि भट्टाचार्जी ने हमेशा सहयोग किया और जब भी बुलाया गया तो जांच में शामिल हुए, अदालत ने कहा कि जांच में देरी उनके लिए जिम्मेदार नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपपत्र 06.10.2022 तक भी दायर नहीं किया गया था और मंजूरी का इंतजार है। याचिकाकर्ता के सिर पर तलवार बिना किसी गलती के लटकी हुई है।"

    इसमें कहा गया है,

    "आरोपपत्र अभी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मंजूरी का इंतजार कर रहा है, बल्कि 10 वर्षों से जांच करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी भी है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील अरुंधति काटजू, वकील मोहम्मद अली चौधरी और वकील सृष्टि बोरठाकुर पेश हुए। आर.एस. कुंडू राज्य के लिए उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: डॉ सरबेश भट्टाचार्जी बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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