सक्षम व्यक्ति के लिए बेरोजगारी कोई बहाना नहीं, उसे पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए रोजगार तलाशना चाहिए : कर्नाटक हाईकोर्ट

Sharafat

13 Feb 2023 6:28 AM GMT

  • सक्षम व्यक्ति के लिए बेरोजगारी कोई बहाना नहीं, उसे पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए रोजगार तलाशना चाहिए : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक सक्षम शरीर वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी और बच्चे की भी देखभाल करनी ही है, भले ही उसके पास कोई काम न हो।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 10,000 रुपये प्रति माह की पारिवारिक अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह अवलोकन किया।

    पति ने दलील दी थी कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह खुद कई बीमारियों से पीड़ित है और प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक नहीं कमा रहा है। इसके अलावा, बड़ी मुश्किल से उनके अनुसार बकाया राशि का आज की तारीख में भुगतान किया गया है।

    पीठ ने कहा,

    " याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील का तर्क है कि वह 10,000 रुपये के भरण पोषण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो एक सक्षम व्यक्ति है, उसे पत्नी और बच्चे की देखभाल करनी होगी, यदि उसके पास कोई व्यवसाय नहीं है तो कोई काम ढूंढकर यह करना होगा।”

    कोर्ट ने कहा,

    “ पत्नी और बच्चे के लिए 6,000 रुपये और 4,000 रुपये की राशि इतनी अधिक नहीं है कि याचिकाकर्ता को पत्नी और बच्चे की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना पड़े।”

    पति के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह लिवर की कुछ बीमारियों से पीड़ित है, बेंच ने कहा,

    "यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि वह लिवर की कुछ बीमारियों से पीड़ित है, जिससे वह बिल्कुल भी काम करने की हालत में नहीं है। ”

    पीठ ने अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा, " याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत जाने के समान होगा। ”

    इस प्रकार पीठ ने याचिका खारिज कर दी।


    केस टाइटल : पुनर्वसु @ वासु और इंद्राणी एस

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर। 20737/2021

    केस साइटेशन : 2023 लाइवलॉ 54

    आदेश की तिथि: 01-02-2023

    अपीयरेंस : आर. कुमार, याचिकाकर्ता के वकील

    त्रिविक्रम एस, प्रतिवादी के वकील।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


    Next Story