विदेशी विचाराधीन कैदियों के वीज़ा के नवीनीकरण के लिए क्या प्रक्रिया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

Sharafat

25 Sep 2022 6:16 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र को निर्देश दिया कि वह अपने वीजा के नवीनीकरण के लिए जेल में बंद विदेशी नागरिकों द्वारा अपनाए जाने वाले आवश्यक कदमों और प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड में रखे।

    जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ एक एनडीपीएस मामले में एक विदेशी नागरिक द्वारा जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में कई विदेशी नागरिक बंद हैं, जिनके वीजा आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई है।

    अदालत ने कहा,

    "वह [केंद्र सरकार के वकील] आवश्यक कदम और प्रक्रियाएं भी रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद विदेशी नागरिक अपने वीजा के नवीनीकरण की प्रक्रिया को जान सकें।"

    आरोपी उचेन ने पिछले साल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 21 के तहत दर्ज एफआईआर में नियमित जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। जांच पूरी होने के बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया ।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 निर्मित ड्रग्स और तैयारी के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है, जबकि विदेशी अधिनियम की धारा 14 में क़ानून के तहत किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में विभिन्न दंड का प्रावधान है।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक ने 30 मार्च को अदालत को बताया कि जमानत के मामले में आगे बढ़ने से पहले, आरोपी के वीजा को फिर से वैरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। 29 अप्रैल को एडवोकेट जे.एस. विदेशी नागरिक की ओर से पेश कुशवाहा ने अदालत से कहा कि हालांकि उनका पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, उन्हें वीजा रिन्यू के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ले जाना होगा।

    तदनुसार, अदालत ने उचेन को सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि उसे कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार एफआरआरओ में ले जाया जाए।

    तीन महीने बाद 2 अगस्त को उचेन के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि पहले के आदेशों के बावजूद, उचेन के वीजा का न तो नवीनीकरण किया गया था और न ही देरी या अस्वीकृति के संबंध में कोई कारण बताया गया। अदालत को सूचित किया गया कि उचेन ने 28 जनवरी 2019 को वीजा के लिए आवेदन किया था।

    हाल ही में 19 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले एफआरआरओ से लिखित में निर्देश प्राप्त करने के लिए और समय मांगा.

    तदनुसार, मामले को 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: उचेन बनाम राज्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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