कौन से कानून के तहत समाचार पोर्टलों को पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

4 Aug 2021 10:37 AM IST

  • कौन से कानून के तहत समाचार पोर्टलों को पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

    J&K&L High Court

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने समाचार पोर्टलों को पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकता कानून के प्रावधानों पर जम्मू और कश्मीर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

    मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ गैर सरकारी संगठन जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी समाचार प्रसारित करने में शामिल समाचार एजेंसियों, विशेष रूप से उन समाचार पोर्टलों के तेजी से हो रहे प्रसार पर प्रकाश डाला गया है।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर न्यूज, कश्मीर वॉयस, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज कश्मीर 24/7, कश्मीर बिजनेस हब और बोल कश्मीर आदि जैसे कई न्यूज पोर्टल बिना किसी प्राधिकरण के पंजीकरण या लाइसेंस के स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। ये समाचार पोर्टल किसी भी प्राधिकरण के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में नहीं हैं।

    उपरोक्त कथनों के आलोक में न्यायालय ने अपने आदेश में नोट किया:

    "... हम उत्तरदाताओं से विशेष रूप से ऐसे समाचार पोर्टलों के तहत कानून के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए जवाब दाखिल करने का आह्वान करते हैं। यदि पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता है और यदि ऐसा है तो क्या उपरोक्त समाचार पोर्टल कानून के अनुसार उचित अनुमति के साथ चल रहे हैं। क्या कोई एजेंसी इन समाचार पोर्टलों द्वारा प्रसारित समाचारों की सामग्री की जांच कर रही है।"

    मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story