अंतिम निर्णय मां का होता है, मेडिकल बोर्ड को गुणात्मक रिपोर्ट देनी चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रूण असामान्यताओं से जुड़ी गर्भावस्था के मामले में कहा

Manisha Khatri

6 Dec 2022 8:30 AM GMT

  • अंतिम निर्णय मां का होता है, मेडिकल बोर्ड को गुणात्मक रिपोर्ट देनी चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रूण असामान्यताओं से जुड़ी गर्भावस्था के मामले में कहा

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि भ्रूण की असामान्यताओं से जुड़े गर्भावस्था के मामलों में अंतिम निर्णय मां का होता है और इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को गुणात्मक रिपोर्ट देनी चाहिए।

    जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने फैसले में कहा, ''निष्कर्ष में, अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय मां की पसंद और अजन्मे बच्चे के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को मान्यता देना है।''

    पीठ ने मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं से पीड़ित 33 सप्ताह से अधिक के अपने भ्रूण की चिकित्सकीय समाप्ति की मांग करने वाली एक 26 वर्षीय विवाहित महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

    जस्टिस सिंह ने कहा कि गर्भपात के ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय अदालतों की सहायता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश ने कहा, ''इस तरह की राय संक्षिप्त और खंडित नहीं हो सकती है। उन्हें प्रकृति में व्यापक होना चाहिए।''

    कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में गुणात्मक रिपोर्ट के साथ गति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    ''ऐसे कुछ मानक कारक होने चाहिए, जिन पर बोर्ड द्वारा राय दी जानी चाहिए, जिनके पास ऐसे मामलों को भेजा जाता है। ऐसे कारकों में भ्रूण की चिकित्सा स्थिति शामिल होनी चाहिए। वैज्ञानिक या चिकित्सा शब्दावली प्रयोग करते समय, ऐसी स्थिति के प्रभाव के बारे में सामान्य शब्दों में कुछ स्पष्टीकरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, चिकित्सा साहित्य इस राय के साथ संलग्न किया जा सकता है।''

    अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड को महिला के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,''राय में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। राय में संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि गर्भावस्था को जारी रखने या गर्भपात से गुजरने में महिला के लिए क्या जोखिम हैं। प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के लिए कोई अन्य कारक, जिसका असर मामले पर हो सकता है,उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।''

    अदालत ने कहा कि गर्भवती महिला का गर्भावस्था समाप्त करवाने या गर्भपात कराने का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है।

    यह भी कहा,

    ''यह अधिकार एक महिला को अंतिम विकल्प देता है कि वह उस बच्चे को जन्म दे या नहीं जो उसके गर्भ में पल रहा है। भारत उन देशों में से है जो अपने कानून में महिला की इस पसंद को मान्यता देता है और यहां तक कि हाल के दिनों में संशोधनों के साथ इस अधिकार का विस्तार भी किया है,जो विभिन्न परिस्थितियों में एडवांस स्टेज में गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति देता है।''

    अदालत ने कहा कि भ्रूण की असामान्यताओं से जुड़े मामले उस गंभीर दुविधा को उजागर करते हैं, जिनका सामना एक महिला गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेते समय करती है।

    जस्टिस प्रतिभा ने कहा, ''अदालतें कोई अपवाद नहीं हैं। न्यायाधीशों को ऐसे मुद्दों से जूझना पड़ता है जो न केवल तथ्यात्मक और कानूनी हैं, बल्कि जिनमें आचार संबंधी और नैतिक कारक भी शामिल हैं।''

    अदालत ने कहा कि एक अजन्मे बच्चे में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों के आगमन के साथ, टर्मिनेशन और गर्भपात के मुद्दे अधिक से अधिक जटिल होते जा रहे हैं।

    यह भी कहा,''ऐसी प्रौद्योगिकियां असामान्यता की डिग्री की अप्रत्याशितता के साथ जुड़ी हुई हैं, यहां तक कि चिकित्सा चिकित्सकों के लिए भी, भविष्य में जिस तरह से समाज विकसित हो सकता है,उसके लिए चुनौतियां पैदा करती हैं।''

    गर्भावस्था को समाप्त करवाने के लिए एक महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में मेडिकल बोर्ड दुर्भाग्य से विकलांगता की डिग्री के रूप में या जन्म के बाद बच्चे की गुणवत्ता के बारे में निश्चित रूप से एक स्पष्ट राय देने में सक्षम नहीं है।

    ''अदालत के दिमाग में, इस तरह की अनिश्चितता और जोखिम का वजन गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होना चाहिए। अदालत और याचिकाकर्ता के बीच हुई बातचीत में, अदालत माता-पिता को प्रभावित करने वाले मानसिक आघात,उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम रही है, साथ ही यह तथ्य भी कि याचिकाकर्ता गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते समय एक सतर्क और अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले रही है। वह समझ गई है कि प्रारंभिक गर्भावस्था इतनी उन्नत अवस्था में क्या होती है। यह अदालत आश्वस्त है कि एक मां के रूप में उसने भ्रूण की स्थिति पर विचार करते हुए अप्रत्याशितता और जोखिमों पर ठीक से विचार किया है।''

    अदालत ने आगे कहा कि रिपोर्ट के चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर अजन्मे बच्चे के एक गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने की संभावनाओं में काफी संदेह और जोखिम मौजूद है।

    जस्टिस सिंह ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, ''इस स्थिति को देखते हुए, यह अदालत मानती है कि गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए।''

    कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए-

    -याचिकाकर्ता को उचित रूप से गठित मेडिकल टीम की देखरेख में धारा 4 के अनुसार एलएनजेपी अस्पताल, या जीटीबी अस्पताल या पसंद की एक अनुमोदित चिकित्सा सुविधा में तुरंत गर्भपात की प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

    -गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया से गुजरने से पहले, याचिकाकर्ता को एक बार फिर से की जा रही प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए और उसके लिए सूचित सहमति प्राप्त कर ली जाए।

    -याचिकाकर्ता को उसके परिणामों के अनुसार अपने जोखिम पर चिकित्सा समाप्ति से गुजरना होगा।

    पिछले सप्ताह दायर याचिका में महिला ने कहा था कि हालांकि गर्भावस्था की शुरुआत के बाद से उसने कई अल्ट्रासाउंड करवाए थे, लेकिन भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी असामान्यता 12 नवंबर को ही पाई गई। असामान्यता की पुष्टि 14 नवंबर को एक निजी सुविधा में किए गए एक अन्य अल्ट्रासाउंड से हुई।

    सोमवार सुबह अदालत ने महिला की मेडिकल जांच में देरी के लिए एलएनजेपी अस्पताल को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पिछले सप्ताह अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह शुक्रवार को महिला की जांच करे और पांच दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करे।

    कोर्ट को रिपोर्ट शाम को सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की सिफारिश नहीं की है। उसी पर विचार करते हुए, जस्टिस सिंह ने रिपोर्ट को ''बहुत संक्षिप्त'' बताया।

    सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई सुनवाई के दौरान महिला की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड में शामिल एक न्यूरोसर्जन ने अदालत को बताया कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि नवजात मानसिक रूप से विकलांग होगा या नहीं।

    याचिकाकर्ता का कहना था कि बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामलों में एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2बी) और 3(2डी) के तहत गर्भपात की अनुमति दी है।

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3(2)बी के अनुसार, गर्भावस्था की अवधि से संबंधित प्रावधान उस गर्भावस्था के समापन पर लागू नहीं होंगे, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा जाहिर की गई किसी भी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यता के निदान के लिए यह आवश्यक है।

    Next Story