यूजीसी विनियम विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Brij Nandan

8 March 2023 9:32 AM GMT

  • यूजीसी विनियम विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यूजीसी विनियम, 2018 एक विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

    यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 8.2 (डी) पर भरोसा करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

    "मेरे विचार में, उक्त खंड उस स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की विधिवत रूप से रूपरेखा तैयार करता है जहां एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त नियम विश्वविद्यालय को किसी भी छुट्टी के लाभ को रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, जहां एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।“

    याचिकाकर्ता विश्वभारती में नाटक विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्हें 1 नवंबर, 2021 से दो साल की अवधि के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2019-2020 के लिए थिएटर में एक वरिष्ठ फैलोशिप के लिए चुना गया था।

    उक्त फैलोशिप का लाभ उठाने के लिए, याचिकाकर्ता ने 13 दिसंबर, 2021 को एक पत्र द्वारा विश्वभारती के कुलपति के समक्ष अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया और फिर, 7 अप्रैल, 2022 को, उन्होंने उचित माध्यम से अध्ययन अवकाश के लिए एक और आवेदन प्रस्तुत किया।

    हालांकि, विश्वविद्यालय ने 4 मई, 2022 को एक पत्र द्वारा इस तरह के अध्ययन अवकाश को केवल इस आधार पर देने से इनकार कर दिया कि एक निलंबित कर्मचारी के रूप में, याचिकाकर्ता मौलिक नियमों और सीसीएस (सीसीएस) अवकाश नियम) [मौलिक नियम] के नियम -55 के अनुसार इस तरह की छुट्टी का हकदार नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही और निलंबन को चुनौती दी थी। इसे उच्च न्यायालय ने क्रमशः 27 फरवरी, 2022 और 30 मार्च, 2022 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया था।

    याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में विश्वविद्यालय के 4 मई, 2022 के विवादित संचार को चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विश्वभारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक स्वायत्त निकाय है, यह यूजीसी विनियम, 2018 द्वारा बाध्य है, और इसलिए, नियम 55 के आधार पर अस्वीकृति आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

    विश्वविद्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि यूजीसी विनियम, 2018, सेवा की शर्त के रूप में अध्ययन अवकाश देने या अस्वीकार करने के लिए एक पूर्ण संहिता नहीं बनाता है।

    विश्वविद्यालय द्वारा ये भी प्रस्तुत किया गया कि यूजीसी विनियम, 2018 विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए मौलिक नियमों की प्रयोज्यता को ओवरराइड नहीं करता है क्योंकि उत्तरार्द्ध छुट्टी के आवेदनों से निपटने वाले कानून के क्षेत्र में लागू होता है, जबकि पूर्व में केवल पात्रता के लिए प्रावधान है।

    अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि छुट्टी सहित उसकी सेवा के नियम और शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और नियमों के साथ-साथ यूजीसी/एमएचआरडी के निर्देशों द्वारा शासित होंगी।

    अदालत ने आगे कहा कि यूजीसी विनियम, 2018, यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 1.2 के संचालन द्वारा विश्वभारती पर लागू होते हैं और विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने 7 जुलाई, 1989 के संकल्प के अनुसार यूजीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

    अदालत ने कहा,

    “उक्त यूजीसी विनियम, 2018, विश्वभारती के अपने स्वयं के नहीं होने पर अवकाश नियमों का एक विस्तृत सेट प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यूजीसी विनियम, 2018 में निहित अवकाश के प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू होंगे।"

    इसके साथ ही, अदालत ने 4 मई, 2022 के विवादित संचार को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय को 7 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को अध्ययन अवकाश देने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: राजेश के.वी. उर्फ राजेश कालेराकथ वेणुगोपाल बनाम विश्व भारती व अन्य

    कोरम: जस्टिस कौशिक चंदा

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