यूएपीए | 'आतंकवादी कृत्य के लिए प्रारंभिक कार्रवाई इच्छित परिणाम के निकट होनी चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट ने पीएफआई सदस्यों को जमानत दी

Avanish Pathak

25 Oct 2023 4:10 PM GMT

  • यूएपीए | आतंकवादी कृत्य के लिए प्रारंभिक कार्रवाई इच्छित परिणाम के निकट होनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने पीएफआई सदस्यों को जमानत दी

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में आठ लोगों को जमानत दे दी, जो कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर थे और उन पर भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया गया था।

    जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेज़ किसी भी अपीलकर्ता को सीधे तौर पर कथित अपराधों से नहीं जोड़ते हैं और इसलिए विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करके गलती की है।

    शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने अन्य धर्मों की कथित इस्लाम विरोधी ताकतों के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची थी, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने और आतंक फैलाने के इरादे से अपने 'हिट स्क्वॉड' को तैनात किए थे।

    अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने केवल यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी निश्चित आरोप या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या सबूत के प्रथम दृष्टया मामला था।

    आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को केवल एक ऐसे संगठन का सदस्य होने के कारण गिरफ्तार किया गया था जिस पर न तो प्रतिबंध था और न ही गिरफ्तारी के समय इसे गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था।

    अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 6 (2) के अनुसार राज्य सरकार की रिपोर्ट के अभाव में एनआईए सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है।

    हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि पीएफआई ने अपनी योजनाबद्ध आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से 2047 तक देश में मुस्लिम शासन लाने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया था।

    संगठन द्वारा की गई शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों की ओर इशारा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना या किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की तैयारी करने वाले किसी भी कृत्य पर यूएपीए की धारा 18 लगेगी और इसलिए धारा 43[डी][5] लागू किया जा सकता है।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि किसी कार्य को तैयारी के अर्थ में लाने के लिए, उसे उस कार्य के समीप होना चाहिए जिसे करने का इरादा था। वर्तमान मामले में, हालांकि यह आरोप लगाया गया था कि संगठन लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दे रहा था और उन्हें पानी से भरी बोतलें फेंकने का प्रशिक्षण दे रहा था, जब कोई पेट्रोल बम बरामद नहीं हुआ तो तैयारी और कथित कृत्य के साथ कोई निकटता नहीं थी।

    अदालत ने यह भी देखा कि एफआईआर के अलावा अपीलकर्ताओं की किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में संभावित संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। इस प्रकार अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की धारणा थी कि केवल आरोप अधिनियम की धारा 43 डी (5) को लागू करके जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त था।

    राज्य से रिपोर्ट के अभाव में एनआईए द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर मामले को अपने हाथ में लेने के संबंध में, अदालत ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करना केंद्र सरकार के लिए एनआईए द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए अनिवार्य नहीं है।

    अदालत ने कहा कि अगर एनआईए को जांच का निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार के लिए एफआईआर को आवश्यक बना दिया गया, तो धारा में इस्तेमाल किए गए शब्द निरर्थक हो जाएंगे।

    हालांकि, चूंकि अपीलकर्ताओं को जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, अदालत ने कहा कि आरोप संभावनाओं और धारणाओं पर आधारित थे। इस प्रकार, अदालत ने सभी अपीलकर्ताओं को सशर्त जमानत दे दी।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 329

    केस टाइटल: बराकथुल्ला और अन्य बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया


    केस नंबर: CRLA.Nos.98, 114 और 116/2023

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