UAPA- 'प्रथम दृष्टया उनके वकील को सुनवाई का मौका नहीं मिला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट को सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

21 Jan 2023 9:07 AM IST

  • Siddique Kappan

    Siddique Kappan

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ यूएपीए मामले की सुनवाई कर रही लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत को अपने वकील को सुनवाई का अवसर देने के बाद उनकी डिस्चार्ज याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस प्रकाश सिंह की पीठ ने सोमवार को यह आदेश यह देखने के बाद पारित किया कि निचली अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान कप्पन की डिस्चार्ज याचिका को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज किया, और प्रथम दृष्टया उनके वकील को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

    आरोप तय करने के चरण में एक आरोपी के खिलाफ मामला बनता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आवश्यकता पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा, यह भी अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि उसने आरोपमुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया हो। यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी जब डिस्चार्ज के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था, तो ट्रायल कोर्ट को यह तय करना होगा कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं, लेकिन इस चरण में आरोपी को सुनवाई का अवसर एक आवश्यक शर्त है।"

    नतीजतन, यह देखते हुए कि कप्पन के वकील को इस स्तर पर नहीं सुना गया था, अदालत ने कप्पन के वकील को सुनने के बाद नए सिरे से उनकी डिस्चार्ज अर्जी पर फैसला करने के उद्देश्य से मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया।

    इसी उद्देश्य से कोर्ट ने कप्पन के वकील सहित संबंधित पक्षों को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

    क्या है पूरा मामला

    कप्पन ने विशेष न्यायाधीश, एनआईए/एटीएस/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5, लखनऊ के यूएपीए मामले (कथित हाथरस षड्यंत्र मामले) में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

    उन्होंने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, योग्यता के आधार पर अपने निर्वहन का फैसला करने के लिए एनआईए कोर्ट को निर्देश देने की भी प्रार्थना की।

    उनकी ओर से सीनियर वकील आईबी सिंह ने प्रस्तुत किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 207 के अनुपालन में अभियोजन पक्ष के कागजात उपलब्ध कराए बिना, 19 दिसंबर, 2022 को मामले की सुनवाई आगे बढ़ी और उनके डिस्चार्ज आवेदन पर फैसला किए बिना उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने वकील के माध्यम से दायर किया।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि कप्पन के वकील कोर्ट रूम के अंदर बैठे थे, हालांकि, न्यायाधीश ने अपने चैंबर में बैठे हुए आदेश पारित किया और आवेदक के वकील को नहीं सुना गया।

    यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद कप्पन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े कि सीआरपीसी की धारा 227 के तहत डिस्चार्ज के लिए उनका आवेदन अदालत के विचाराधीन था।

    इसके अलावा, वरिष्ठ वकील ने इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त करने के कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी क्योंकि उन्होंने कहा कि कप्पन की ओर से या उनके वकील के माध्यम से एमिकस क्यूरी की नियुक्ति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था और उसके बावजूद, उक्त आदेश दिया गया।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अदालत ने अपने काम के घंटों के दौरान आदेश पारित किया था और कप्पन के वकील बाद में आए और चूंकि कोई भी निर्वहन के लिए आवेदन पर दबाव डालने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए, ट्रायल कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सीआरपीसी की धारा 228 के अनुसार मामले में आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ें।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, भले ही अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई आरोपमुक्ति याचिका दायर नहीं की गई हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस अदालत की सुविचारित राय है कि डिस्चार्ज पर न्यायिक दिमाग के आवेदन के बाद, ट्रायल जज अगली कार्यवाही में प्रवेश करेंगे, यानी आरोप तय करना। यह सीआरपीसी की धारा 228 यानी "आरोप का निर्धारण" के शब्दों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है और "यदि, इस तरह के विचार और सुनवाई के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है", सीआरपीसी की धारा 227 की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसे निचली अदालत द्वारा छोड़ा नहीं जा सकता है। विधायिका की मंशा बहुत स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 227 में निर्धारित प्रक्रिया अभियुक्त को आरोप मुक्त करने के लिए वास्तव में सुरक्षा और राइडर है ताकि जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसे मुकदमे की कार्यवाही का सामना करने के लिए परेशान न किया जा सके। इसलिए, दिमाग लगाने के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आदेश पारित करने के लिए कारण बताए। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका ट्रायल कोर्ट को ध्यान रखना है।“

    एमिकस क्यूरी की नियुक्ति के आदेश के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 304 के प्रावधानों के अनुसार, दो शर्तें हैं, जिसमें एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया जा सकता है और जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रथम दृष्टया ऐसी कोई स्थिति प्रचलित नहीं थी और न्यायालय के लिए एमिकस क्यूरी के लिए कोई अवसर नहीं था।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 304 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान है कि एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जा सकता है अगर अभियुक्त का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया जाता है या अभियुक्त के पास वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि कप्पन के साथ ऐसा नहीं था।

    नतीजतन, अदालत के 19 दिसंबर के आदेश में अवैधता और अस्पष्टता को देखते हुए, अदालत ने उसे पलट दिया और मामले को एनआईए कोर्ट को नए सिरे से डिस्चार्ज याचिका पर फैसला करने के लिए वापस भेज दिया।

    आवेदक के वकील: सीनियर एडवोकेट आईबी सिंह, एडवोकेट ईशान बघेल, मो. खालिद

    विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए.

    केस टाइटल - सिद्दीकी कप्पन बनाम स्टेट ऑफ यूपी [Application U/S 482 No. -161 Of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 28

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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