कानूनी औचित्य के बिना यूएपीए गिरफ्तारी अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन, धारा 43डी(5) के बावजूद ऐसे मामलों में आरोपी जमानत का हकदार: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
21 Nov 2023 4:22 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्रकार फहद शाह को जमानत देते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 'कानूनी औचित्य' के बिना गिरफ्तारी संविधान के तहत समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगी।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भले ही जांच एजेंसी के पास आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तारी करने की विवेकाधीन शक्तियां हैं, फिर भी गिरफ्तारी के बाद एक ठोस तर्क दिया जाना चाहिए, जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर समाज को होने वाले खतरे की धारणा साफ-साफ बताई गई हो।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और मोहन लाल की पीठ ने कहा -
“जब जोगिंदर कुमार और केए नजीब के मामले में निर्धारित कानून को एक साथ देखा जाता है, तो बिना किसी कानूनी औचित्य के यूएपीए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी, कार्यकारी विवेक का एक मनमाना प्रयोग होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।
चूंकि गिरफ्तारी बिना कानूनी औचित्य के थी, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा। संविधान के भाग III के तहत अभियुक्तों के दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण, केए नजीब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यूएपीए की धारा 43 डी (5) के प्रावधानों का कोई परिणाम नहीं होगा। आरोपी जमानत का हकदार होगा।”
पूर्व समाचार पोर्टल 'द कश्मीर वाला' के संस्थापक संपादक शाह 2011 में उनकी पत्रिका में प्रकाशित 'गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी' शीर्षक वाले एक लेख के प्रकाशन से संबंधित आतंकवाद के आरोपों के बाद लगभग दो साल से हिरासत में हैं। इस लेख के लेखक, कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्वान आला फ़ाज़िली को भी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपों के मद्देनजर, केंद्र सरकार के अनुरोध पर, उक्त वेबसाइट को देश में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें 'एक्स' (पूर्व में, ट्विटर) और फेसबुक पर इसके पेज भी शामिल हैं, को भी हटा दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर के युवाओं को "भारत से अलग होने और पाकिस्तान में शामिल होने की उनकी मांग के विरोध में हिंसक तरीके अपनाने" के लिए उकसाने की कथित कहानी के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए पत्रकार पर यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) और यूएपीए की धारा 18 (साजिश के लिए सजा) तहत आरोप लगाए गए, साथ ही भारतीय दंड संहिता, 1860 और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
उन्हें पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। दो महीने बाद, जुलाई में, एक विशेष न्यायाधीश ने जमानत पर रिहा करने के शाह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अदालत ने फैसले में माना कि शाह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां करने के आरोप का प्रथम दृष्टया समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकदमे का सामना करना होगा। इसने 50,000 रुपये के बेल बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि पेश करने पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया।
जोगिंदर कुमार (1994) और केए नजीब (2021) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक अदालतों को जमानत देने से नहीं रोकता है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि धारा 43डी (5) के पीछे विधायी धारा उन लोगों की मिड-ट्रायल रिहाई को रोक रही थी जो समाज के लिए 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' पैदा कर रहे थे और जिनका अपराध के साथ संबंध निकटतम और प्रत्यक्ष था। हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, "हालांकि, यह उस लापरवाह अपराधी को कैद में रखने के लिए नहीं था जिसने खुद को गलत समय पर गलत जगह पर पाया था।"
इसलिए, पीठ ने माना कि किसी उचित कारण के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यकारी विवेक के मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, जो समाज के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा नहीं करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। केए नजीब के अनुपात में गड़बड़ी होने पर, एक संवैधानिक अदालत धारा 43डी (5) के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली बाधा के बावजूद, एक आरोपी को जमानत देने की हकदार होगी।
शाह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत आपराधिक कार्यवाही को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, हालांकि उन पर न यूएपीए की धारा 13 बल्कि एफसीआरए की धारा 35 और 39 के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।
केस डिटेलः पीरज़ादा शाह फहद बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य। | CrlA(D) No. 42 of 2022 c/w CRM (M) No. 472 of 2023
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