10 साल से जमानत पर रह रहे यूएपीए आरोपी को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर हिरासत में लिया जाता है, मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को पहले 41ए सीआरपीसी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

8 Jun 2023 12:08 PM GMT

  • 10 साल से जमानत पर रह रहे यूएपीए आरोपी को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर हिरासत में लिया जाता है, मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को पहले 41ए सीआरपीसी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

    Manipur High Court 

    मणिपुर हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 10 साल पुराने एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर उसके आवास से नियमित रूप से उठाने और पब्‍लिक में तस्वीरों के लिए पोज़ कराने से रोक दिया है।

    पुलिस की उपरोक्त कार्रवाइयों को याचिकाकर्ता के जीवन और निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानते हुए, जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' और '‌निजता के अधिकार' को बरकरार रखते हुए दिए गए निर्णयों का हवाला दिया।

    उन्होंने कहा,

    "केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: (2017) 10 एससीसी एक के हालिया मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने माना कि निजता का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पहलू है ,जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: (2001) 7 एससीसी 740 के मामले में, यह देखा गया कि 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' में शामिल है।

    याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में मोबाइल फूड ट्रक का व्यवसाय चलाता है, को धारा 17/20, यूएपीए के तहत एफआईआर के संबंध में 21.04.2012 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 30.04.2012 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। एफआईआर में, यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (पीएलए/आरपीएफ) नामक एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सदस्य था।

    यह आरोप लगाया गया कि उसे मनमाने ढंग से केवल इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वह 90,000 रुपये ले जा रहा था। यह आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और 10 साल पहले उसकी गिरफ्तारी के बाद से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

    यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियमित रूप से हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पुलिस द्वारा उसके आवास से उठा लिया जाता है और उसे सभी के सामने तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

    चूंकि 10 से अधिक वर्षों से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से प्रार्थना की कि उसका नाम एफआईआर से हटा दिया जाए या न्यायालय प्रतिवादियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दे।

    उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना करते हुए एक आवेदन भी दायर किया कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों को निर्देशित किया जा सकता है कि वे हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान और उच्च गणमान्य लोगों की यात्रा के दौरान उन्हें न उठाएं और गलत तरीके से हिरासत में न लें, क्योंकि यह सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

    निष्कर्ष

    पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यूपी पुलिस विनियमों के तहत पुलिस द्वारा घरेलू यात्राओं की वैधता पर विचार किया गया था, जो रात के समय निगरानी के तहत व्यक्ति के निवास पर जाने को अधिकृत करता था। उसमें, यह माना गया था कि इस तरह के प्रावधान ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के साथ जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।

    न्यायालय ने तब नोट किया कि वर्तमान मामले की जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी है और जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। राज्य के अधिकारियों द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इसलिए मामला पूरा नहीं हो सका।

    न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि यूएपीए के तहत अपराध राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित गंभीर अपराध हैं और मामले की योग्यता पर ध्यान दिए बिना एफआईआर को केवल तकनीकी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

    इसलिए, एक संतुलन बनाने के लिए, इसने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करें और चार्जशीट संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमा करें।

    इसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जांच एजेंसी को एफआईआर या किसी अन्य कारण से याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो धारा 41ए, सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता को एक विशेष तिथि पर उसकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

    न्यायालय ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि जमानत पर छूटे व्यक्तियों से समानुभूति के साथ डील करने के लिए की गई टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में सामान्य निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने के लिए पुलिस महानिदेशक को आदेश की एक प्रति भेजें।

    केस टाइटल: मैसनाम कोरुहानबा लुवांग बनाम मणिपुर राज्य व अन्य।

    केस नंबरः आपराधिक याचिका संख्या 26/2022

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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