यूएपीए का आरोपी 9 साल से जेल में, आज तक कोई आरोप तय नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 75 दिन में जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा

Brij Nandan

22 Oct 2022 3:34 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत से कहा है कि वो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर 75 दिनों के भीतर फैसला करें।

    एक कथित इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव, मंज़र इमाम को अगस्त 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची और देश के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी की।

    इमाम के वकील की ओर से निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने जमानत याचिका का निपटारा कर दिया।

    एनआईए की ओर से पेश हुए वकील ने पहले तर्क दिया कि इमाम ने विशेष न्यायाधीश से संपर्क करने के उपाय को समाप्त नहीं किया है।

    इमाम के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि वह 1 अक्टूबर 2013 से हिरासत में है और नौ साल से जेल में बंद है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि इमाम के खिलाफ अब तक आरोप भी तय नहीं किए गए। इस मामले में कुल 369 गवाहों की जांच की जानी है।

    चूंकि जमानत याचिका वापस ले ली गई थी, इमाम के वकील ने अनुरोध किया कि निचली अदालत को जमानत अर्जी पर निर्णय लेने और निपटाने के लिए एक समय सीमा तय की जा सकती है।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "अनुरोध उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त कारणों के लिए, जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि आवेदक को वर्तमान जमानत आवेदन में उठाए गए समान आधार पर विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। विशेष अदालत सुनवाई करेगी और 75 दिन के भीतर जमानत पर फैसला करेगी।"

    जिस प्राथमिकी में इमाम आरोपी है, उसमें यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी और 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए और 123 शामिल है।

    2021 में, इमाम ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक और याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि एनआईए मामलों में आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का उसका मौलिक अधिकार को पूरा किए बिना वर्षों से जेल में रखा गया है।

    याचिका में प्रार्थना की गई कि विशेष एनआईए अदालतों को विशेष रूप से एनआईए द्वारा जांचे गए अनुसूचित अपराधों से निपटना चाहिए ताकि ऐसी अदालतों द्वारा ट्रायल तेजी से किया जा सके। मामले की एक खंडपीठ राष्ट्रीय राजधानी में विशेष अदालतों के समक्ष एनआईए के लंबित मामलों की निगरानी कर रही है।

    वर्तमान में, पटियाला हाउस अदालतों में एनआईए के मामलों की सुनवाई दो विशेष अदालतों - प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे 03) द्वारा की जा रही है।

    19 सितंबर को रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत एक नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया है कि 31 जुलाई तक, दो नामित विशेष अदालतों के समक्ष कुल 44 एनआईए मामले लंबित थे।

    केस टाइटल: मंज़र इमाम बनाम एनआईए एंड अन्य।

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 999

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story