'ट्विटर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है': एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ट्वीट को हटाने की मांग की

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 8:19 AM GMT

  • ट्विटर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है: एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ट्वीट को हटाने की मांग की

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित मामले में ट्विटर को एक आवश्यक पक्षकार के रूप में पेश करने की मांग की गई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की की तस्वीर है, जिसका चेहरा धुंधला है।

    यह मामला ज़ुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जिसमें सिंह की प्रोफाइल तस्वीर साझा की गई है, जिसमें वह अपनी नाबालिग पोती के साथ खड़े हैं, और नाबालिग लड़की के चेहरे को धुंधला कर- ये पूछा कि क्या यह उचित है कि सिंह ने जवाब में उस प्रोफ़ाइल चित्र का उपयोग कर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जिसमें उनकी पोती भी साथ है।

    इस ट्वीट के आलोक में, जगदीश सिंह ने जुबैर के खिलाफ अपनी पोती का साइबर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कई प्राथमिकी दर्ज कीं।

    दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 509बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67ए के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।

    बाल अधिकार आयोग ने जुबैर द्वारा दायर याचिका में एक हलफनामा दायर किया है। याचिका में उसके खिलाफ एक ट्विटर उपयोगकर्ता जगदीश सिंह के जवाब में किए गए ट्वीट पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें पिछले साल पोस्ट किए गए विवादित ट्वीट को हटाने की मांग की गई है।

    एनसीपीसीआर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ट्विटर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और उक्त पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके देश के कानून का पालन नहीं कर रहा है।

    यह कहते हुए कि पोस्ट किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, आईपीसी के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन है, एनसीपीसीआर ने नाबालिग लड़की की गरिमा की रक्षा और उसकी पहचान की सुरक्षा के लिए मामले में ट्विटर को पक्षकार बनाने की मांग की है।

    हलफनामे में लिखा है,

    "ट्विटर जानबूझकर एक लोक सेवक को आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार कर रहा है, जिसे वे कथित तौर पर प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं और एमएलएटी के लिए पूछकर मामले की जांच में बाधा डाल रहा है।"

    आगे कहा गया है,

    "विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि इस तरह की अभियोग इस तथ्य के मद्देनजर अनिवार्य है कि, इस न्यायालय के दिनांक 09.09.20 के आदेश के बावजूद ट्विटर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देने के बावजूद यह ऐसा करने में विफल रहा है।"

    उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुबैर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और दिल्ली सरकार और साइबर सेल के पुलिस उपायुक्त को जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

    इसने ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा दायर अनुरोध में तेजी लाने का भी निर्देश दिया था।

    केस का शीर्षक: मोहम्मद जुबैर बनाम जीएनसीटी एंड अन्य

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