टीआरएस विधायक की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी

Brij Nandan

2 Dec 2022 2:45 AM GMT

  • टीआरएस विधायक की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी

    तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने कथित टीआरएस विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में तीन आरोपियों को आज जमानत दे दी और उन्हें मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष हर सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया।

    जस्टिस चिल्लकुर सुमलता की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आरोपी एक महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग समाप्त हो गया है।

    अदालत ने उन्हें तीन-तीन लाख रुपये के जमानत बांड के साथ इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का भी निर्देश दिया।

    जिन आरोपियों पर आईपीसी की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है, वे हैं - रामचंद्र भारती, कोरे नंदू कुमार और डी.पी.एस.के.वी.एन. सिम्हायाजी।

    उन पर एक टीआरएस विधायक/शिकायतकर्ता को टीआरएस छोड़ने और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है।

    एक स्थानीय अदालत द्वारा पूर्व में उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया। आज मामले की सुनवाई के दौरान, एक आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्धारित शासनादेश का पालन किए बिना गिरफ्तारियां की गईं।

    यह आगे तर्क दिया गया कि शिकायत सही नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत मापदंडों का पालन नहीं किया जाता है।

    दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि अपराध पुलिस की उपस्थिति में किया गया था। सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी करने का सवाल ही नहीं उठता है और पुलिस को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की,

    "अतिरिक्त लोक अभियोजक के तर्क से यह स्पष्ट है कि जांच 26-10-22 को शुरू हुई और इस मामले से संबंधित पूरी सामग्री पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है और पुलिस के कब्जे में है। माना जाता है कि, राज्य के पास जांच में बाधा डालने वालों पर अंकुश लगाने की पूरी शक्ति है और आरोपी को जेल में बंद हुए एक महीने से अधिक हो गया है और जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो गया है। नतीजतन, आरोपी को जमानत दी जा सकती है।"

    क्या है पूरा मामला?

    26 अक्टूबर को, तंदूर विधानसभा के विधायक, पायलट रोहित रेड्डी ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तीन आरोपी व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। इसके बजाय, उन्हें कथित तौर पर क्षेत्रीय पार्टी से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया और केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ रुपये की राशि की पेशकश की गई।

    रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने की स्थिति में उन पर आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी दी। उनकी शिकायत के अनुसार, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 120बी, 171बी, 171ई, और 506 के साथ आईपीसी की धारा 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

    इसके बाद, भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की प्रार्थना की गई।

    15 नवंबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को विधायक अवैध शिकार मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी, और यह भी आदेश दिया कि अदालत का एक एकल न्यायाधीश जांच की प्रगति की निगरानी करेगा।

    हालांकि, 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया।

    25 नवंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कथित टीआरएस विधायकों की अवैध फरीद-फरोख्त मामले विशेष जांच दल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष को जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी।

    केस टाइटल- कोरे नंदू कुमार बनाम तेलंगाना राज्य और संबंधित मामले

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