CAT ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द किया
Amir Ahmad
6 March 2025 5:54 AM

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया, जिन्होंने 2021 में आर्यन खान ड्रग मामले की जांच में अपनी भूमिका को लेकर विवाद खड़ा किया था।
CAT की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग द्वारा मई 2022 में जारी किए गए तबादले के आदेश को मनमाना और उनकी अपनी तबादला नीति का उल्लंघन करने वाला पाया।
जस्टिस रंजीत मोरे (अध्यक्ष) और राजिंदर कश्यप (सदस्य (ए)) की पीठ ने आगे कहा कि वानखेड़े के प्रति विभाग का रुख उनके प्रति उनके पक्षपात को दर्शाता है।
2008 बैच के IRS अधिकारी वानखेड़े 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, जहां उन्होंने ड्रग मामले में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करके सुर्खियां बटोरीं। बाद में रिश्वतखोरी और कदाचार के आरोपों के बाद वानखेड़े को जांच से हटा दिया गया। आखिरकार NCB ने सबूतों के अभाव में आर्यन खान के खिलाफ मामला बंद कर दिया।
जांच में कथित अनियमितताओं को लेकर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई थी।
CBI और ED ने भी जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए। बाद में उन्हें एनसीबी से विभाग में वापस बुला लिया गया।
30 मई, 2022 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश द्वारा उन्हें विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (DGARM), मुंबई से करदाता सेवा महानिदेशालय (DGTS), चेन्नई में ट्रांसफर कर दिया गया।
प्रतिवादियों के इस तर्क के संबंध में कि वानखेड़े विभाग में अपनी पहली पोस्टिंग (2010) के बाद से ही मुंबई में रहे हैं ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि इस अवधि के दौरान उनकी सेवा अवधि NCB, DRI सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसी विभिन्न संस्थाओं के साथ प्रतिनियुक्ति पर विभाजित थी।
प्रतिवादियों की ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि को कार्यकाल से बाहर रखा जाना चाहिए।
ट्रिब्यूनल ने पाया कि आवेदक ने मुंबई/दिल्ली में विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति/ऋण के आधार पर 06 वर्ष और 08 महीने की अवधि बिताई है और यह अवधि छूट योग्य है।
न्यायाधिकरण ने कहा,
"इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि अधिकारी की अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने की जिम्मेदारी है। हालांकि, अधिकारियों की पोस्टिंग करते समय प्रतिवादियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से अपनी नीति का पालन करने की आवश्यकता है।"
कैट ने इस सुस्थापित सिद्धांत का हवाला दिया कि यदि ट्रांसफर आदेश मनमाने ढंग से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किए जाते हैं तो उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।
CAT ने कहा,
"यह माना जाता है कि आवेदक का स्थानांतरण प्रतिवादियों द्वारा 12 अप्रैल, 2018 को जारी भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई) अधिकारियों के लिए नए ट्रांसफर/प्लेसमेंट दिशा-निर्देश, 2018 के अनुरूप नहीं है।"
साथ ही CAT ने कहा कि वह प्रतिवादियों पर लागत लगाने से खुद को रोक रहा है।
टाइटल: समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बनाम भारत संघ |