ट्रायल से संबंधित चिंता जज पर आक्षेप लगाने को न्यायोचित नहीं ठहराती: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

Brij Nandan

24 Feb 2023 8:16 AM IST

  • ट्रायल से संबंधित चिंता जज पर आक्षेप लगाने को न्यायोचित नहीं ठहराती: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

    Delhi High Court

    एक व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को बंद करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अपनी पूर्व पत्नी द्वारा दायर मामले की सुनवाई के दौरान आदमी जिस चिंता से गुजरा था, वह एक न्यायिक अधिकारी पर आक्षेप लगाने (Casting Aspersion) के कृत्य को न्यायोचित नहीं ठहराती है।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने उनके बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया, साथ ही संयम बरतने और भविष्य में अदालत पर किसी भी तरह का आरोप लगाने से बचने की चेतावनी दी।

    अदालत ने कड़कड़डूमा अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला द्वारा भेजे गए 29 सितंबर, 2016 की अवमानना याचिका का निस्तारण किया।

    न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने 2011 के एक मामले में मुकदमे के दौरान आदतन अदालत की ईमानदारी पर आक्षेप लगाया था, जब उसे इसी तरह की राहत की मांग करने वाले लगातार आवेदनों में राहत से इनकार कर दिया गया था।

    जस्टिस अरोड़ा ने निर्देश दिया कि अगर वह भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही में अदालत की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप करते हैं, जहां वह भविष्य में पक्षकार हैं, तो अवमानना याचिका के रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा और बाद के आचरण को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत "गंभीर अवमानना" माना जाएगा।

    इस मामले में एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट अक्षय मखीजा ने प्रस्तुत किया कि अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को मुकदमे में बरी कर दिया गया था।

    उन्होंने अदालत से यह विचार करने का भी अनुरोध किया कि अवमानना करने वाला कानून की औपचारिक शिक्षा के बिना एक आम आदमी है और दुर्भाग्य से उसने आवेदन में असंयमित भाषा का इस्तेमाल इस तथ्य के कारण किया कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने मामले का बचाव कर रहा था।

    यह देखते हुए कि अवमानना करने वाले ने इस तथ्य के बावजूद न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना जारी रखा था कि उनके द्वारा दायर किए गए स्थानांतरण आवेदनों को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया गया था, अदालत ने कहा,

    "इस अदालत की राय है कि ट्रायल के दौरान प्रतिवादी जिस चिंता से गुज़रा, वह पीठासीन न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने के अपने कार्यों को उचित नहीं ठहराता है। तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने अपने मामले का बचाव करने के लिए चुना, पीठासीन न्यायाधीश के प्रति असम्मानजनक होने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, एएसजे की राय है कि अभियुक्त ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें इस तरह से उद्धृत करना शुरू कर दिया था, ताकि दिखाया जा सके कि वह जानबूझकर आपराधिक मामले के सबूतों को दबाने की कोशिश कर रहा है और आरोपी एक के बाद एक आवेदन करने के अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए अदालत की अखंडता पर आक्षेप लगा रहा है, इसमें दोष नहीं लगाया जा सकता है।“

    कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पास जमा किया जाए।

    कोर्ट ने ये भी कहा,

    "ये निर्देश दिया जाता है कि यहां प्रतिवादी इस आदेश को अदालत में प्रकट करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें उसके खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही दायर की गई है। उपरोक्त निर्देशों के साथ वर्तमान अवमानना याचिका का निस्तारण किया जाता है।“

    केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम रहमान आफताब आलम

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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