ट्रायल कोर्ट सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे, सिर्फ अतिआवश्यक मामलों पर होगी सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

21 March 2020 2:53 PM IST

  • ट्रायल कोर्ट सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे, सिर्फ अतिआवश्यक मामलों पर होगी सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बेंगलूरू शहर में काम करने वाले सिटी सिविल कोर्ट, छोटी अदालत, ग्रामीण अदालत, फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शनिवार से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे।

    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, COVID -19 के फैलने के मद्देनजर, ये अदालतें केवल अत्यावश्यक मामलों और जमानत याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगी।

    न्यायालय के सदस्यों और बार के सदस्यों के लिए अपराह्न 3.00 बजे के बाद न्यायालय के ऑफ़िस बंद रहेंगे और न्यायालय के समय में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

    फाइलिंग और अन्य काउंटर केवल 11 बजे से 2.30 बजे के बीच खुले रहेंगे। बेंगलुरु शहर में काम करने वाले सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट केवल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्य करेंगे और केवल अत्यावश्यक और जमानती मामलों पर ही सुनवाई करेंगे।

    न्यायालय के सदस्यों और बार के सदस्यों के लिए शाम 4.00 बजे के बाद न्यायालय के कार्यालय बंद रहेंगे और न्यायालय में प्रवेश उक्त समय के बाद वर्जित होगा।

    फाइलिंग और अन्य काउंटर केवल सुबह 11 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच खुले रहेंगे। उक्त समय के अलावा, संबंधित न्यायालयों द्वारा केवल असाधारण मामलों को ही लिया जाएगा।

    सभी नियमित और नियमित मामलों को बार और वादकारियों / अभियुक्तों की उपस्थिति की मांग के बिना स्थगित किया जाएगा। साक्ष्य और अंतिम सुनवाई के मामलों की रिकॉर्डिंग को फिलहाल के लिए टाल दिया जाएगा।

    बेंगलुरु शहर में सभी न्यायालय के पूर्वग्राहकों के मुकदमों और आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा।

    बार के सदस्य, न्यायालयों के कर्मचारी, सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी / अधिकारी जो आधिकारिक कार्य के लिए न्यायालयों का दौरा कर रहे हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों को उक्त न्यायालयों के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।



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