"ट्रायल कोर्ट रेप पीड़िता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के लिए संदर्भित करने में विफल रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएलएसए को मुआवजा देने के निर्देश दिए
LiveLaw News Network
13 Aug 2021 5:25 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और पीछा करने के अपराधों में शामिल व्यक्ति की सजा के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही ने न केवल आत्मविश्वास को प्रेरित किया बल्कि विश्वसनीय, सुसंगत और स्वीकार्य है।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पीड़िता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 में संदर्भित करने के लिए अपने कर्तव्य में विफल रहा, जहां बलात्कार पीड़िता के लिए 4 लाख रूपये का न्यूनतम मुआवजा और अधिकतम मुआवजा 7 लाख रुपये निर्दिष्ट है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने निर्देश दिया कि,
"यह न्यायालय दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस निर्णय के पारित होने से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार पीडिता के लिए उचित मुआवजे पर विचार करने और उचित मुआवजा देने का निर्देश देता है।"
कोर्ट ने दोषी की अपील को खारिज करते हुए यह भी कहा कि अपीलकर्ता पीड़िता की गवाही को गलत साबित करने में विफल रहा है।
अदालत ने कहा कि,
"सभी सबूतों के संदर्भ में, जो रिकॉर्ड में आए हैं, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता द्वारा पीछा किए जाने और उसके ऊपर किए गए बलात्कार के अपराध के बारे में पीड़िता की गवाही न केवल आत्मविश्वास को प्रेरित करती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि सुसंगत, विश्वसनीय और स्वीकार्य है।"
अपीलकर्ता ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा दिनांक 15 अक्टूबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।
मामले के तथ्य यह है कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि 15 जून 2016 को उसका और उसकी भतीजी का पीछा करने के बाद व्यक्ति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त घटना के बाद भी इस व्यक्ति ने अभी भी उसका पीछा किया, जबकि वे अपने घर की ओर जा रहे थे।
आरोपी ने बचाव में कहा कि रास्ते में पीड़िता ने उससे 300 रुपये मांगे। उस समय, उसने अभियोक्ता से पूछा, अगर उसने उसे पैसे दिए, तो क्या वह उसके साथ यौन संबंध बनाएगी। पीड़िता ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद, वह पीड़िता को पार्क में एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने फिर से उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ सेक्स कर सकता है। पीड़िता ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उसने पीड़िता को प्रस्ताव दिया कि वह उसे सेक्स के बाद भुगतान करेगा, तो उसने सहमति व्यक्त की।
कोर्ट ने कहा कि,
"रक्षा की यह पंक्ति न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि पीड़िता की जिरह के आलोक में देखे जाने पर एक विचार है, जहां 300 रुपये के भुगतान का ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था या भुगतान करने का वादा नहीं किया गया था।"
आगे कहा कि,
"मौजूदा मामले में पीड़िता ने कहा कि अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया। अपीलकर्ता खुद की गवाही को साबित करने में विफल रहा है।"
न्यायालय ने इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए पर भी भरोसा किया जो बलात्कार के लिए कुछ अभियोजन पक्ष में सहमति की अनुपस्थिति के रूप में अनुमान लगाने का प्रावधान करता है और पाया कि अपीलकर्ता उक्त अनुमान को खारिज करने में विफल रहा।
तदनुसार, डीएसएलएसए को पीड़िता को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश देने के बाद अपील खारिज कर दी गई।
केस का शीर्षक: रंजीत नाइक बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)