ट्रायल कोर्ट आरोप तय करने के चरण में "मिनी ट्रायल" आयोजित करके अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं कर सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
Shahadat
31 May 2023 8:33 AM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के स्तर पर अदालत न तो रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की विस्तार से जांच कर सकती है और न ही अभियुक्त के खिलाफ अपराध को स्थापित करने के लिए सामग्री की पर्याप्तता की जांच कर सकती है।
जस्टिस राजेश ओसवाल विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार-विरोधी) के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी को उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत, 2006 की धारा 5 (1) (डी) और धारा 5(2) सपठित आरपीसी की धारा 120-बी, 161 के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में आरोपमुक्त कर दिया गया था।
यह देखा गया,
"ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की गंभीर रूप से जांच की है और निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद अंतिम निर्णय पारित कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने निस्संदेह मिनी ट्रायल किया और प्रतिवादी को गलत तरीके से अनुमति दे दी।"
पुनरीक्षणताओं ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने जांच के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिवादी की उपस्थिति में अन्य अभियुक्त द्वारा रिश्वत का पैसा स्वीकार किया गया और राशि का कुछ हिस्सा प्रतिवादी की उपस्थिति में उसके दराज में रखा गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अन्य अभियुक्तों के माध्यम से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने में शामिल थी और फिर भी ट्रायल कोर्ट ने उसे आरोप मुक्त कर दिया।
दूसरी ओर प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि प्रतिवादी की ओर से कोई मांग नहीं की गई और उसके पास से कोई रिश्वत की रकम बरामद नहीं की गई। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने/डिस्चार्ज के मुद्दे पर पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादी को आरोप मुक्त कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, जो गंभीर संदेह का खुलासा कर सके कि अभियुक्त प्रतिवादी के कहने पर अपने लिए और साथ ही प्रतिवादी के लिए रिश्वत की मांग की और स्वीकार की। इसने यह भी कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि राशि को प्रतिवादी ने अपने ज्ञान के साथ दराज में रखा, फिर भी यह अभिव्यक्ति 'मांग' के अंतर्गत नहीं आती है।
हाईकोर्ट का विचार था कि शिकायतकर्ता का बयान और प्रतिवादी की उपस्थिति में अन्य अभियुक्तों द्वारा रिश्वत की स्वीकृति की परिस्थितियों और बाद में प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रतिवादी के दराज में राशि डालने से स्पष्ट रूप से "मिलीभगत" स्थापित होती है। प्रतिवादी बनाम मांग और रिश्वत की स्वीकृति और उपर्युक्त अपराधों के आयोग में प्रतिवादी की भागीदारी का "गंभीर संदेह" उठाता है।
इसने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की "गंभीरता से जांच" की और निष्कर्ष दिया कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट सबूतों के निष्कर्ष के बाद अंतिम फैसला दे रहा था।
कोर्ट ने कहा,
"ट्रायल कोर्ट ने निस्संदेह मिनी ट्रायल किया है और प्रतिवादी को गलत तरीके से छुट्टी दे दी है।"
बेंच ने आगे कहा,
"सीबीआई को सौंपी गई शिकायत में, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि दोनों आरोपी शिकायतकर्ता के एमएसीपी मामले को निपटाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। ये परिस्थितियां प्रतिवादी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त थीं।"
उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाम हाजरा खान
साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 142/2023
याचिकाकर्ता के वकील: टी एम शम्सी डीएसजीआई और प्रतिवादी के वकील: शौकत अली खान।
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