"दिन के ऑड समय में यात्रा करना पत्नी के लिए शारीरिक कठिनाई": कलकत्ता हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामले को ट्रांसफर किया

Brij Nandan

19 July 2022 8:58 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में पत्नी के प्रति उदारता दिखाते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एफ.टी.सी., कूचबिहार के कोर्ट से दार्जिलिंग के जिला न्यायाधीश के कोर्ट में वैवाहिक मुकदमे को ट्रांसफर करने के लिए पत्नी की याचिका की अनुमति दी।

    जस्टिस आनंद कुमार मुखर्जी की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि पति ने वैवाहिक संबंधों को बहाल करने का कोई प्रयास किए बिना सीधे तलाक के लिए मुकदमा दायर किया था। इसलिए, अदालत ने कहा कि पत्नी को दिन के विषम घंटों में यात्रा करने के लिए मजबूर करके इस तरह की असुविधा में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि यह उसके लिए एक शारीरिक कठिनाई होगी।

    इस मामले में पति ने याचिकाकर्ता/पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए वैवाहिक मुकदमा दायर किया है। पत्नी वर्तमान में अपनी विधवा मां के साथ सिलीगुड़ी में रहती है जो कूचबिहार से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है।

    कोर्ट ने कहा कि पति के पास किसी प्रकार का रोजगार है, लेकिन याचिकाकर्ता / पत्नी एक गृहिणी है जिसके पास सिलीगुड़ी से कूचबिहार तक इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए वित्तीय बोझ उठाने के लिए कमाई का कोई साधन नहीं है।

    पूरा मामला

    याचिकाकर्ता/पत्नी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कूचबिहार के समक्ष लंबित वैवाहिक वाद को सिलीगुड़ी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत पुनरीक्षण आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

    याचिकाकर्ता/पत्नी का मामला था कि प्रतिवादी/विपरीत पक्ष (पति) के साथ उसकी शादी 11 मार्च, 2020 को हुई थी और वे कूचबिहार के घर में केवल 15 दिनों के लिए पति-पत्नी के रूप में साथ रहे।

    आगे का मामला था कि उसके पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के तहत याचिकाकर्ता / पत्नी के खिलाफ तलाक की डिक्री दायर की।

    उसने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि उसके पति के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं, इसलिए वह कार्यवाही में भाग लेने के उद्देश्य से कूचबिहार कोर्ट की यात्रा करने में असुरक्षित महसूस करती है।

    वहीं, पति ने दलील दी कि उसकी पत्नी ने शादी के 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से ससुराल छोड़ दिया था और क्रूरता के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर किया गया है।

    मामले को ट्रांसफर करने के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि कूचबिहार तक आसानी से यात्रा करने के लिए एक वाहन सुविधा है और याचिकाकर्ता के पास इस पुनरीक्षण आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है और वह खारिज किए जाने योग्य है।

    नतीजतन, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एफटीसी, कूचबिहार के कोर्ट से दार्जिलिंग के जिला न्यायाधीश के कोर्ट में वैवाहिक मुकदमे को ट्रांसफर करना उचित पाया।

    तद्नुसार पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत किया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट संजय मजूमदार, एडवोकेट सुकन्या अधिकारी पेश हुए।

    विपक्ष की ओर से एडवोकेट सुभाषिश मिश्रा, एडवोकेट स्वरूप दास पेश हुए।

    केस टाइटल - संदीपा गुप्ता (भौमिक) @ संदीपा भौमिक बनाम सूरज गुप्ता

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story