स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में पारित किया जा सकता है लेकिन सजा के रूप में नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Sep 2023 7:26 AM GMT

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इंदौर स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सुपरीटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को जारी स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने आदेशों को दंडात्मक और दुर्भावनापूर्ण बताया।

    जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा,

    ''बेशक, विवादित स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पारित करने से पहले प्रबंध निदेशक की मंजूरी होती है। जिन परिस्थितियों में स्थानांतरण किया गया है वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह दुर्भावना का परिणाम है और इसकी प्रकृति दंडात्मक है। विचाराधीन आदेश कानून में द्वेष के सिद्धांत को आकर्षित करेगा क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस के किसी भी उत्तर के अभाव में स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए आवश्यक किसी भी कारक पर आधारित नहीं था। इसे बेहद जल्दबाजी और अवैध तरीके से पारित किया गया है।”

    पीठ ने कहा,

    “यह कहना एक बात है कि नियोक्ता प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानांतरण का आदेश पारित करने का हकदार है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि स्थानांतरण का आदेश सजा के बदले में पारित किया जाता है। जब सजा के बदले स्थानांतरण का आदेश पारित किया जाता है, तो वह पूरी तरह से अवैध होने के कारण रद्द किया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने कारण बताओ नोटिस के जवाब का इंतजार किए बिना ही जानबूझकर अपीलकर्ता को स्थानांतरित कर दिया है, जो शक्तियों का आग्रहपूर्ण प्रयोग है।''

    यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को अपील अधिनियम, 2005 की धारा 2(1) के तहत दायर एक रिट अपील में दिया गया था। अपीलकर्ता ने अपील के माध्यम से कारण बताओ नोटिस, स्थानांतरण आदेश और राहत आदेश को चुनौती दी थी।

    मामल में जुलाई 2023 में, अपीलकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना पूर्व अनुमति के प्रबंध निदेशक के चैंबर में अनधिकृत प्रवेश का आरोप लगाया गया था, जहां महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज संग्रहीत थे।

    इससे पहले कि अपीलकर्ता कारण बताओ नोटिस का जवाब दे पाता, उसे कार्यपालन अभियंता के पद पर अचानक इंदौर से आगर स्थानांतरित कर दिया गया। उसी दिन, उन्हें तत्काल हैंडओवर निर्देश के साथ इंदौर में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया।

    एकल न्यायाधीश ने प्रारंभिक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया था। नतीजतन, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया। सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

    कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी के वकील ने अपीलकर्ता के स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस से संबंधित नोट-शीट प्रस्तुत की। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता, जो कार्यकारी अभियंता (टी एंड डी) के महत्वपूर्ण पद पर था, को वेस्ट सिटी डिवीजन, इंदौर से कॉर्पोरेट कार्यालय, इंदौर में अधीक्षण अभियंता (वर्तमान प्रभार) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।

    न्यायालय ने आगे कहा कि नोट-शीट में स्पष्ट रूप से उपरोक्त तिथि पर इस स्थानांतरण के अनुमोदन का संकेत दिया गया है। कारण बताओ नोटिस के संबंध में, रिट याचिका में अपीलकर्ता की चुनौती के बावजूद, अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    अंततः, न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश और कार्यमुक्ति आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, अदालत ने निर्दिष्ट किया कि यदि उत्तरदाता चाहें तो कारण बताओ नोटिस जारी करने से लेकर कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

    केस टाइटल: गजेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

    केस नंबर: रिट अपील नंबर 1202/2023

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