"वकीलों के बोलने की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध": केरल हाईकोर्ट में बार काउंसिल के निर्णयों की आलोचना करने पर अयोग्य ठहराए जाने के नए नियमों के खिलाफ याचिका

LiveLaw News Network

28 Jun 2021 2:10 PM IST

  • वकीलों के बोलने की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध: केरल हाईकोर्ट में बार काउंसिल के निर्णयों की आलोचना करने पर अयोग्य ठहराए जाने के नए नियमों के खिलाफ याचिका

    केरल हाईकोर्ट में केरल बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता राजेश विजयन द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह आदेश देने की मांग की गई है कि हाल ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के भाग VI के अध्याय II में सम्मिलित धारा V और V-A को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 21 के तहत असंवैधानिक हैं।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में 25 जून 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें नियमों के भाग VI के अध्याय- II में खंड V और VA को जोड़ा गया था, जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में बार काउंसिल के किसी भी सदस्य/सदस्यों द्वारा किसी भी राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय की आलोचना नहीं की जाएगी।

    याचिका इन प्रावधानों को शामिल करने के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस नए नियम का मतलब है कि अन्य बातों के साथ-साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार काउंसिल के खिलाफ आलोचना और असहमति को रोकना और उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने की मांग करना है।

    अधिवक्ता संतोष मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जोड़े गए नियम एक वकील और बार काउंसिल के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता की संवैधानिक रूप से सुरक्षित बोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।

    आरोप लगाया गया है कि नियम अस्पष्ट हैं और परिणामस्वरूप सार्वजनिक जुड़ाव और अधिवक्ताओं की भागीदारी पर एक निर्विवाद संकट पैदा करते हैं।

    याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं, जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी रूप से अनुमेय प्रतिबंध निर्धारित किए हैं।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि,

    "ये नियम अधिवक्ताओं और बार काउंसिल के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं जो नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके, इसे अधिवक्ताओं और बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास बताया गया और इस तरह के नियमों को लागू करने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।"

    याचिका में इसके अतिरिक्त कहा गया है कि धारा V-A ने किसी भी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के चुनाव लड़ने के लिए एक वकील या बार काउंसिल के सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। हालांकि, इस प्रक्रिया में यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपना फैसला करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अंतिम निर्णय बीसीआई द्वारा ही किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने इसकी निंदा की।

    याचिका में प्रस्तुत किया गया कि,

    "अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (1) के पहले प्रावधान में कहा गया है कि धारा 49 (1) (सी) के संदर्भ में बनाए गए कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि उन्हें सीजेआई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।"

    हालांकि, उक्त अधिसूचना यह प्रकट नहीं करती है कि धारा V के लिए CJI से कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया है या नहीं। बीसीआई ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने धारा V के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमोदन प्राप्त किया है या नहीं।

    याचिका में कहा गया है कि इस वैधानिक आवश्यकता को पूरा किए बिना धारा V को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कानूनी और सामान्य मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई और व्यक्त की गई धारणा यह है कि भारत के राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के साथ नए अनुभाग संचालन में आ गए हैं।

    याचिका में निर्धारित कठोर दंड को देखते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस बात की निश्चितता के अभाव में कि धारा V वर्तमान में प्रभावी है या नहीं, यह संभावना है कि बहुत से व्यक्ति सेल्फ-सेंसरशिप का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार यह बोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन का एक उत्कृष्ट मामला बन जाएगा।

    याचिका में इन आधारों पर उपरोक्त प्रावधानों को असंवैधानिक और गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। यह तर्क दिया गया कि अनुमेय भाषण क्या है यह निर्धारित करने के लिए धारा V और V-A में अपनाए गए अस्पष्ट और व्यक्तिपरक मानक संविधान के भाग III के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से भी विचलित होते हैं।

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि बार काउंसिल के निर्णयों के साथ निर्विवाद समझौते की मांग भी उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    याचिका में प्रार्थना की गई कि,

    "न्यायालय परमादेश की रिट जारी करे या किसी अन्य निर्देश दें कि बीसीआई नियमों के भाग VI के अध्याय II की धारा V और VA भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए), और 21 का उल्लंघन करती हैं और यह आदेश दें कि इन प्रावधानों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (1) के पहले प्रावधान के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है।"

    याचिका में इन प्रावधानों के संचालन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत की भी मांग की गई और प्रतिवादी को इस याचिका के निपटारे तक उक्त नियमों के अनुसार कोई भी कठोर कार्रवाई या कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए कहा गया है।

    केस का शीर्षक: राजेश विजयन बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया

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