टोक्यो पैरालिंपिक : दिल्ली हाईकोर्ट ने निशानेबाज नरेश शर्मा की याचिका पर पीसीआई से मांगा जवाब

LiveLaw News Network

11 Aug 2021 7:12 AM GMT

  • टोक्यो पैरालिंपिक : दिल्ली हाईकोर्ट ने निशानेबाज नरेश शर्मा की याचिका पर पीसीआई से मांगा जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा की अपील के मामले में भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की ओर से पेश अधिवक्ता महेश रावत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए।

    दरअसल, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने जवाब में कहा था कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है।

    जवाब के रूप में उक्त ईमेल सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के अनुसरण में प्राप्त हुआ था जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाना मनमाना है और भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को टोक्यो पैरालिंपिक खेलो में शर्मा के नाम को 50 मीटर पैरा शूटर में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था।

    उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त निर्देशों के साथ न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया था।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने आज मामले को स्थगित करते हुए कहा कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के वरिष्ठ प्रबंधक टेलर एंडरसन के जवाब के रूप में किए गए ईमेल को रिकॉर्ड पर रखने के अभाव में वर्तमान अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बजाय एक अन्य उम्मीदवार दीपक को पात्रता मानदंड के अनुसार योग्य नहीं होने के बावजूद चुना गया है।

    पीसीआई ने यह कहते हुए जवाब दिया कि खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के अपने प्रयास में दीपक को संबंधित श्रेणी में उच्चतम स्कोर के साथ पाया गया।

    कोर्ट के समक्ष यह भी कहा गया कि शर्मा का प्रदर्शन पिछले 2-3 वर्षों से अच्छा नहीं रहा है।

    कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 13 अगस्त 2021 को सूचीबद्ध किया है।

    केस: नरेश कुमार शर्मा बनाम भारत की पैरालंपिक समिति

    कोरम: मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह

    वकील: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वरुण सिंह और पीसीआई की ओर से एडवोकेट महावीर रावत पेश हुए।

    CITATION: LPA 213/2021

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:

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