तमिलनाडु बार काउंसिल ने चोरी के मामले में आरोपी वकील को प्रैक्टिस करने से रोका

Sharafat

2 Aug 2022 7:15 AM IST

  • तमिलनाडु बार काउंसिल ने चोरी के मामले में आरोपी वकील को प्रैक्टिस करने से रोका

    तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ चोरी के एक मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए निषेधात्मक आदेश पारित किया।

    यह आरोप लगाया गया था कि वकील के बालासुब्रमणि ने चोरी की और एक अरुवल का उपयोग करके रोशनी तोड़ी और एक श्री एन मरप्पन और उसके परिवार के सदस्यों को भी धमकी दी।

    मारप्पन की शिकायत पर 2022 के अपराध संख्या 326 में आईपीसी की धारा 294 (बी), 379,427, और 506 (ii) के तहत अपराध (क्रमशः (अश्लीलता, चोरी, शरारत और आपराधिक धमकी) के लिए मामला दर्ज किया गया। उसके खिलाफ करूर जिले के थानथोनीमलाई पुलिस स्टेशन की फाइल पर मामला दर्ज किया गया है।

    मारप्पन की शिकायत के आधार पर, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने बालासुब्रमणि को भारत के सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों में वकील के रूप में या तो उनके नाम पर या किसी भी कल्पित नाम पर एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित करने वाला वर्तमान प्रस्ताव पारित किया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।

    प्रस्ताव की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और भारत के सभी उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं। इसे सभी जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, श्रम न्यायालयों, सरकार के मुख्य सचिव, सचिव (कानून विभाग), सचिव (गृह विभाग), पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और बार काउंसिल के सदस्यों को भी भेज दिया गया है।

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