'नेशन वांट्स टू नो' टैगलाइन: टाइम्स ग्रुप ने रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली
Sharafat
24 Aug 2023 4:15 PM IST
टाइम्स ग्रुप ने "नेशन वांट्स टू नो" टैगलाइन के उपयोग पर 2020 में पारित आदेश का उल्लंघन करने के लिए रिपब्लिक टीवी और उसके प्रबंध निदेशक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली अपनी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली।
जस्टिस सी हरि शंकर के समक्ष टाइम्स नाउ समाचार चैनल के मालिक टाइम्स ग्रुप की प्रमुख कंपनी बेनेट कोलमैन द्वारा 2017 में दायर एक मुकदमे में आवेदन बुधवार को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें रिपब्लिक टीवी और गोस्वामी द्वारा अपने ट्रेडमार्क 'न्यूज ऑवर' के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। मुकदमे में समाचार चैनल को "नेशन वांट्स टू नो" टैगलाइन अपनाने से रोकने की भी मांग की गई।
अक्टूबर 2020 में एक समन्वय पीठ ने रिपब्लिक टीवी को टैगलाइन 'न्यूज आवर' या किसी अन्य चिह्न का उपयोग करने से रोककर टाइम्स नाउ को अंतरिम राहत दी थी। टाइम्स नाउ ने तब कहा था कि प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकता है। हालांकि, इसने अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को "नेशन वांट्स टू नो" टैगलाइन का उपयोग करने से रोकने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने माना था कि रिपब्लिक टीवी चैनल अपने भाषण या किसी समाचार की प्रस्तुति के हिस्से के रूप में टैगलाइन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि वह अपने किसी भी सामान, सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क के रूप में इसका उपयोग करना चुनता है तो चैनल ऐसे उपयोग के लिए अकाउंट बनाए रखने होंगे।
बेनेट कोलमैन ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए एक नया आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समाचार चैनल ने ट्रेडमार्क के रूप में "नेशन वांट्स टू नो" टैगलाइन का उपयोग करके पहले के आदेश का उल्लंघन किया और समन्वय पीठ के निर्देशानुसार इस तरह के उपयोग के खातों को बनाए नहीं रखा और दाखिल नहीं किया।
टाइम्स ग्रुप की ओर से पेश वकील मनीष कुमार मिश्रा ने यह कहते हुए आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी कि वह कानून में वैकल्पिक उपाय करेंगे।
अदालत ने कहा, " तदनुसार आवेदन को वापस लिया गया मानकर निस्तारित किया जाता है। "
केस टाइटल : बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।
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