धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार करने के खिलाफ 'The News Minute' की याचिका खारिज की
Amir Ahmad
11 Aug 2025 4:32 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट को सोमवार (11 अगस्त) को सूचित किया गया कि निचली अदालत ने धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में विभिन्न मीडिया संस्थाओं और यूट्यूब चैनलों पर हर्षेंद्र कुमार डी और उनके परिजनों के बारे में कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने वाले 18 जुलाई के अपने एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।
यह घटनाक्रम The News Minute वेब पोर्टल की मालिक और संचालक कंपनी स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के बाद हुआ, जिसमें एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई थी।
संदर्भ के लिए निचली अदालत ने अंतरिम आदेश में विभिन्न मीडिया घरानों और यूट्यूब चैनलों को प्रतिवादी-वादी हर्षेंद्र कुमार डी धर्मस्थल धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई, उनके परिवार के सदस्यों परिवार द्वारा संचालित संस्थानों और श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर धर्मस्थल के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था, जिसके बाद चैनल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इसके बाद प्रिंसिपल सिटी सिविल एवं सेशन जज ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दूसरे जज को ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि पहले जज ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
इसके बाद 6 अगस्त को मामला जज अनीता एम के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने वादी हर्षेंद्र कुमार डी द्वारा अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाने की मांग वाली अंतरिम याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान The News Minute के वकील ने जस्टिस एम नागप्रसन्ना को सूचित किया कि उनकी याचिका के निष्फल हो जाने के संबंध में ज्ञापन दायर किया गया।
प्रतिवादी के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि निचली अदालत ने 18 जुलाई के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता के वकील एक ज्ञापन दाखिल करते हैं, जिसमें दर्शाया गया कि संबंधित अदालत द्वारा अंतरिम आदेश को आगे न बढ़ाने के कारण याचिका निष्फल हो गई है। इस दृष्टि से याचिका निष्फल होने के कारण निस्तारित की जाती है।"
इस बीच 17 वर्षीय लड़की की कथित हत्या पर पोर्टल की रिपोर्टिंग के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित जॉन डो आदेश को चुनौती देने वाली याचिका अगले सप्ताह सूचीबद्ध की गई।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि उसने धर्मशाला शहर की 17 वर्षीय लड़की की मौत और धर्मशाला में हाल ही में लगे आरोपों के संबंध में कई प्रकाशन किए।
15 मई 2025 को प्रतिवादी (सुरेश ए.एस.) से ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि पोर्टल द्वारा प्रकाशित लेखों ने सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित ओ.एस. नंबर 2145/2025 में 22 मार्च, 2025 के एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश का उल्लंघन किया।
संदर्भ के लिए 22 मार्च, 2025 का आदेश उसमें उल्लिखित प्रतिवादियों, जिनमें प्रतिवादी नंबर 79 यानी जॉन डो भी शामिल है के विरुद्ध पारित किया गया था।
जस्टिस नागप्रसन्ना ने 1 अगस्त को धर्मस्थल दफन मामले के संबंध में यूट्यूब चैनल 'कुडला रैम्पेज' के विरुद्ध पारित एकपक्षीय प्रतिबंध आदेश को रद्द कर दिया था।

