मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामलों के विवरण को आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम लांच किया

LiveLaw News Network

2 March 2021 9:15 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामलों के विवरण को आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम लांच किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सोमवार (1 मार्च) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट के इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की खंडपीठ के विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सहायक सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति में उच्च न्यायालय का मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की।

    मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड ओएस और एप्पल आईओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) दोनों के साथ संगत है। मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च होने के दो घंटे के भीतर, 1000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन के साथ पंजीकृत किया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश के सक्षम निर्देशों के तहत प्रथम चरण में उच्च न्यायालय का "MPHC Version 1.0" मोबाइल एप्लिकेशन वर्जन विकसित किया गया।



    इसमें निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं-

    1. ई-डिस्प्ले बोर्ड

    2. निर्णय/आदेश

    3. केस की स्थिति

    4. काज लिस्ट

    5. कॉपिंग

    6. कैविएट

    7. दोष/चूक

    8. माय डायरी

    9. फ्री टेक्स्ट सर्च

    10. फीडबैक सुविधा।

    मोबाइल ऐप में "माय डायरी" की विशेष सुविधा है, जिसमें उपयोगकर्ता/अधिवक्ता लंबित/निपटाए गए मामलों के विवरणों की पूरी सूची देख सकता है। इसके साथ ही "MPHC APP" में मोबाइल नंबर पंजीकृत होने पर सर्च पैरामीटर के आधार पर मामलों को सर्च भी कर सकता है।

    मोबाइल ऐप के फेज- II / वर्जन 2.0 में उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी-

    1. ई-फाइलिंग

    2. ई-कोर्ट फीस

    3. ई- सर्टीफाइड कॉपी

    4. ई-लाइब्रेरी

    5. ई-आरटीआई

    6. ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया

    इसके अलावा, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के निर्देशन में पेजिनेशन सिस्टम (कंप्यूटर प्रोग्राम) विकसित किया गया। पेजिनेशन सिस्टम को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विभिन्न पक्षों द्वारा दायर की गई दलीलें अदालत की फाइल के पेजिनेशन के अनुरूप होनी चाहिए और विभिन्न उत्तरदाताओं द्वारा पेजिनेशन को डुप्लिकेट नहीं किया जा सके।

    कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, अधिवक्ताओं और न्यायालय को प्रासंगिक दलीलों/ सुनवाई के दौरान पक्षकारों के लिए वकील द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों को खोजने में सुविधा प्रदान करेगा और सभी नए मामलों के लिए "पेजिनेशन स्टेटस" 15.03.2021 से प्रभावी होगा।

    मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने रिप्लाई, दस्तावेज, शपथ पत्र, रिज्वाइंडर आदि को दाखिल करने से पहले "केस स्टेटस" के हाइपर लिंक पर जाएं ताकि क्रम के अनुसार नंबर पाया जा सकता है।

    कोई प्रार्थना पत्र ( pleading), शपथ पत्र (Affidavit), दस्तावेज (Document), रिज्वाइंडर को नए मामलों में दाखिल करने की तिथि या उसके बाद, पेजिनेशन के पिछले पृष्ठ संख्या के अनुरूप होना चाहिए।

    मोबाइल एप्लिकेशन की उपयोगकर्ता पुस्तिका(User Manual) और पेजिनेशन की विस्तृत जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

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