तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायक की खरीद-फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की
Brij Nandan
27 Dec 2022 8:18 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति) के 4 विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।
जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने यह आदेश अब तक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को भंग करते हुए दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एकल न्यायाधीश को मामले के तीन आरोपियों- रामचंद्र भारती, कोरे नंदू कुमार, और डी.पी.एस.के.वी.एन. सिम्हायाजी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसमें चार सप्ताह के भीतर जांच को सीबीआई को मैरिट के आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
पूरा मामला
26 अक्टूबर को, तंदूर विधानसभा के विधायक, पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि तीन आरोपी व्यक्ति उनसे मिले और उन्हें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा।
इसके बजाय, उन्हें कथित तौर पर बीआरएस से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया और केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ रुपये की राशि की पेशकश की गई।
रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने की स्थिति में उन पर आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी दी। उनकी शिकायत के अनुसार, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 120बी, 171बी, 171ई, और 506 के साथ आईपीसी की धारा 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
इसके बाद, भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच एसआईटी/सीबीआई को सौंपे जाने की प्रार्थना की गई।
15 नवंबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को विधायक अवैध शिकार मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी, और यह भी आदेश दिया कि अदालत का एक एकल न्यायाधीश जांच की प्रगति की निगरानी करेगा।
हालांकि, 21 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया और मामले में तीन अभियुक्तों द्वारा दायर सीबीआई जांच की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया।
25 नवंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष कथित टीआरएस विधायक की खरीद-फरोख्त मामले में चल रही जांच के संबंध में जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी थी।