तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद में किसानों की रैली को अनुमति देने के निर्देश दिए
Sparsh Upadhyay
26 Jan 2021 1:36 PM IST
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार (25 जनवरी) को रचाकोंडा पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे हैदराबाद में मंगलवार (26 जनवरी) को 'किसान परेड' आयोजित करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र रायतु संगम (TRRS) को अनुमति दें।
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की पीठ तेलंगाना राष्ट्र रायतु संगम (टीआरआरएस) और एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने अदालत के सामने कहा कि वे दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन में एकजुटता के साथ उनके समर्थन में प्रदर्शन आयोजित करना चाहते हैं।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने 21 जनवरी 2021 को राज्य के अधिकारियों को परेड के लिए अनुमति देने के अनुरोध के साथ (सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करके) एक आवेदन दिया था।
यह आगे कहा गया कि राज्य के अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त करने के बावजूद, अनुमति नहीं दी और न ही इसे अस्वीकार किया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई।
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त, एचएफएसी सेंट्रल ज़ोन, हैदराबाद सिटी ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था, और कहा गया कि रैली के लिए प्रस्तावित मार्ग, गणतंत्र दिवस परेड समारोह के स्थान के करीब है। यह आगे कहा गया कि बड़ी भीड़ ट्रैफिक जाम का कारण बनेगी।
इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने सरोवरनगर इंडोर स्टेडियम, एल.बी.नगर से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उप्पल मार्ग का वैकल्पिक प्रस्ताव दिया।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि केवल दो पहिया और चार पहिया वाहन भाग लेंगे और कोई भी ट्रैक्टर परेड में भाग नहीं लेगा।
इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष पुलिस आयुक्त, राचकोंडा आयुक्तालय को निर्देश देने की प्रार्थना कि वे कुछ शर्तों को लागू करते हुए 26 जनवरी 2021 को अपराह्न 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक की रैली को अनुमति देने के लिए निर्देश दें और याचिकाकर्ता उसी का पालन करेंगे।
कोर्ट का आदेश
पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 26 जनवरी 2021 को परेड आयोजित करने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ पुलिस आयुक्त, राचकोंडा आयुक्तालय को एक आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिका का निस्तारण किया।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया,
"इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, पुलिस आयुक्त, राचकोंडा आयुक्तालय, को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को 26.01.2021 को दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक, सरोवरनगर इंडोर स्टेडियम, एलबीएननगर से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उप्पल तक परेड करने के लिए अनुमति पर विचार करें (कुछ उचित शर्तों को लागू करते हुए)।"
याचिकाकर्ताओं को आगे निर्देशित किया गया है कि विशेष रूप से, उनके आवेदन में, इस आशय की वचनबद्धता होनी चाहिए कि परेड के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में वे जिम्मेदारी लेंगे और वे ट्रैक्टरों को परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे।
उक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
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