तांडव विवाद: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

10 Feb 2021 10:42 AM GMT

  • तांडव विवाद: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (08 फरवरी) को अमेज़ॅन के ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो से "तांडव" वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ आदित्य तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट, सेंसरशिप कानूनों के तहत सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को लाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जाने के लिए निर्देश दे।

    शुरुआत में, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कहा कि इसी तरह की रिट याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदीप गर्ग बनाम भारत संघ और 4 अन्य के मामले में खारिज कर दिया था।

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वेब सीरीज की कुछ आपत्तिजनक सामग्री पहले ही हटा दी गई है और वेब सीरीज के निर्माताओं ने बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन कहा गया है कि अभी भी वेब सीरीज में कई आपत्तिजनक हिस्से हैं, जिन्हें हटाया नहीं गया है।

    हालांकि, कुछ समय के लिए मामले पर बहस करने के बाद, मामले में याचिकाकर्ता ने कानून के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत उठाने के लिए स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की।

    अंत में, मामले के तथ्य और परिस्थिति के संबंध में, न्यायालय ने नियम को तैयार करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने के लिए परमादेश की रिट जारी नहीं किया गया। रिट याचिका को स्वीकृति देने बजाय , याचिकाकर्ता को उसकी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के तहत उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता निर्धारित की गई।

    गौरतलब है कि जैसा कि हिंदी डेली नई दुनिया के रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान बताया है कि इसने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध है और यह दर्शकों की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या देखना और क्या नहीं देखना है।

    संबंधित समाचार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते, अमेज़ॅन प्राइम, मूल सामग्री प्रमुख (भारत) अपर्णा पुरोहित द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका में आदेश को रोकते हुए हुए, आदेश के आने तक के उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की।

    कथित रूप से अपर्णा पुरोहित, तांडव वेब सीरीज के निदेशक अली अब्बास जाफर, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में हिंदू देवताओं को कथित रूप से चित्रित करने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। यह एफआईआर, कथित तौर पर वेब-सीरीज द्वारा हिंदू देवताओं का अनुचित रौशनी में चित्रण करने और जिसके चलते यह आशंका है कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, के चलते दर्ज की गई है।

    प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट (सूत्रों के हवाले से) के मुताबिक, हिंदू देवी-देवताओं के गलत चित्रण की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए रविवार (17 जनवरी) को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेब सीरीज 'तांडव' में उपहास किया गया है। इस मुद्दे पर अमेज़न प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से स्पष्टीकरण मांगा है।

    मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा,

    "मंत्रालय ने मामले (शिकायतों) को संज्ञान में लिया है और अमेज़न प्राइम वीडियो को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।"

    'तांडव' का प्रीमियर अभिनेता सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डीनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, गौहर खान और कृतिका कामरा की उपस्थिति में पिछले महीने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर हुआ है।

    गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते।" वेब सीरीज के निदेशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जो तांडव के लिए आपराधिक कार्यवाही करने और स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विभिन्न शहरों में इन सभी का विरोध किया गया।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने छह राज्यों के पुलिस विभागों के गिरफ्तारी के आरोपी को कोई भी अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक - आदित्य तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [W.P. No.1613 / 2021]

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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