तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 'गो टू कश्मीर' वाले टिप्पणी पर डीएमके के निलंबित प्रवक्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की
Brij Nandan
19 Jan 2023 3:27 PM IST
तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आरएन रवि ने उन पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में निलंबित डीएमके सदस्य शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेन्नई के प्रधान जिला और सत्र न्यायालय का रुख किया है।
13 जनवरी को दिए गए एक भाषण में, कृष्णमूर्ति ने टिप्पणी की थी कि अगर राज्यपाल तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए भाषण को नहीं पढ़ सकते हैं, तो वे कश्मीर जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो फिर आतंकवादियों को भेजेंगे ताकि वे राज्यपाल को गोली मार सकें।
कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने भले ही संविधान के तहत शपथ ली हो, लेकिन उन्होंने संविधान के जनक डॉ. अंबेडकर का नाम बोलना छोड़ दिया है। कृष्णमूर्ति को बाद में पार्टी आलाकमान द्वारा पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया था और तत्काल प्रभाव से सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था।
राज्यपाल की ओर से शिकायत पेश करते हुए, शहर के लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए भाषण में राज्यपाल के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अपमानजनक टिप्पणी थी। शिकायत में कहा गया है कि कृष्णमूर्ति का भाषण सीधे तौर पर राज्यपाल और उनके प्रशासन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है।
यह प्रस्तुत किया गया कि भाषण सद्भावपूर्वक नहीं दिया गया था और केवल अपने सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यपाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था।
इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी कृष्णमूर्ति आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उत्तरदायी है और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।