तजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामला: पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिए गए अपने पुलिस अधिकारियों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

7 May 2022 5:12 AM GMT

  • तजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामला: पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिए गए अपने पुलिस अधिकारियों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

    पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस की कथित अवैध हिरासत से अपने अधिकारियों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Plea) दायर कर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी मामले में सामने आया है।

    गौरतलब है कि बग्गा को शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप और दिल्ली कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस शाम को बग्गा को वापस दिल्ली लाने में सफल रही। बग्गा को थानेसर पुलिस स्टेशन, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से अपनी हिरासत में ले लिया।

    पंजाब पुलिस ने आरोप लगाया कि जब वह बग्गा को एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए एसएएस नगर (मोहाली) ले जा रही थी तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें कुरुक्षेत्र (थानेसर पुलिस स्टेशन) ले आई, जहां बग्गा को हिरासत में दे दिया गया। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया।

    इस आरोप के साथ पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने 12 पुलिस अधिकारियों को हरियाणा पुलिस की हिरासत से रिहा करने और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की हिरासत पंजाब पुलिस को बहाल करने की मांग की।

    कोर्ट के सामने हरियाणा सरकार का स्टैंड

    हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दायर की कि हरियाणा पुलिस को जनकपुरी, दिल्ली से एक अपहृत व्यक्ति (बग्गा) के संबंध में दिल्ली पुलिस से एक वीटी संदेश प्राप्त हुआ था।

    उक्त संदेश के अनुसार, बग्गा को ले जा रहे वाहन को यातायात पुलिस, कुरुक्षेत्र द्वारा गांव खानपुर कोलियान में रुकवाया गया और पंजाब पुलिस के अधिकारियों वाले एक अन्य वाहन को भी रुकने के लिए कहा गया।

    प्रस्तुत किया गया कि पुलिस स्टेशन सदर कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आने पर उन्होंने बग्गा की पहचान की और उसके खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर के साथ-साथ दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट (बग्गा के लिए) जारी किया गया।

    उनका तर्क यह था कि दिल्ली कोर्ट द्वारा जारी सर्च वारंट के अनुसार, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की हिरासत दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है।

    यह भी कहा गया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों को कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा किसी भी तरह से हिरासत में नहीं लिया गया और वह पुलिस अधिकारी स्वयं एसएचओ, पुलिस स्टेशन सदर, कुरुक्षेत्र के कमरे में बैठा था। उनसे अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ने का अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

    दिल्ली पुलिस का स्टैंड

    दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जारी सर्च वारंट के अनुसार, वह बग्गा को तलाश कर रही है जब उसे कुरुक्षेत्र पुलिस से उसके बारे में जानकारी मिली तो उसे कुरुक्षेत्र की सहायता से दिल्ली पुलिस ने बचाया। पुलिस और उसे दिल्ली में संबंधित अदालत में पेश करने के लिए वापस दिल्ली लाया गया।

    आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पंजाब पुलिस के किसी भी अधिकारी को पुलिस स्टेशन जनकपुरी, दिल्ली (पश्चिम) में हिरासत में नहीं लिया गया था। यह सबमिशन पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए एक अन्य आरोप के जवाब में किया गया कि जब पंजाब पुलिस उपाधीक्षक कुलजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन गए थे तो उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।

    समय की कमी के कारण प्रस्तुतियां शुक्रवार को समाप्त नहीं हो सकीं और मामले को सात मई, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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