तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामला : झारखंड कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया, प्रत्येक को 10 साल की सजा सुनाई
Sharafat
5 July 2023 7:15 PM IST
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2019 में तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामले में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
अपर जिला न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर की अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रत्येक दोषी - भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली, महेश महली पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
24 वर्षीय अंसारी पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाने के बाद 18 जून, 2019 को भीड़ ने हमला किया और उसे डंडों से पीटा। घटना के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया, जहां से मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हालांकि, इसके तीन दिन बाद तबरेज़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
घटना का एक कथित वीडियो भी वायरल हो गया था जिसमें दिखाया गया था कि अंसारी को बिजली के खंभे से बांध दिया गया था और भीड़ ने उस पर हमला किया था, जबकि उससे कथित तौर पर 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारे लगवाए गए थे।